फ्रांसिसी कोर्ट से तलाक की डिक्री ; भारतीय अदालत में भंग सामुदायिक संपत्ति का विभाजन का वाद सुनवाई योग्य : मद्रास हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

14 Jan 2022 10:39 AM GMT

  • God Does Not Recognize Any Community, Temple Shall Not Be A Place For Perpetuating Communal Separation Leading To Discrimination

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने कानूनों के संघर्ष पर प्रश्नों की विशेषता वाली तलाक की कार्यवाही में माना है कि भारतीय कानूनों के अनुसार भारत में संपत्ति के विभाजन और अलग कब्जे के लिए दायर एक वाद सुनवाई योग्य है और फ्रांसीसी नागरिक संहिता के अनुच्छेद 1444 के तहत परिसमापन के लिए फ्रांसीसी नोटरी से संपर्क नहीं करने के आधार पर इसे प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

    न्यायमूर्ति टी राजा और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ फैमिली कोर्ट, पुदुकोट्टई के फैसले और डिक्री के खिलाफ सीपीसी के आदेश 41 आर 1 के तहत पठित सीपीसी की धारा 96 के तहत पति द्वारा दायर एक अपील का निपटारा कर रही थी।

    पति और पत्नी, इस मामले में, फ्रांसीसी नागरिक थे, जिनके लिए लागू पर्सनल लॉ फ्रांसीसी नागरिक संहिता होगा क्योंकि यह लेक्स पैर्टिया यानी नागरिकता कानूनों में संघर्ष है। यह 2005 में तलाकशुदा व्यक्तियों की राष्ट्रीयता का कानून है, यह उन पर लागू होगा चाहे वे कहीं भी अधिवासित हों।

    फ्रांसीसी कानून के तहत, वैवाहिक संबंध या तो विवाह पूर्व अनुबंध पर आधारित हो सकते हैं, और इसकी अनुपस्थिति में, संबंध सामुदायिक शासन द्वारा शासित होंगे।

    अनुच्छेद 1441 के आधार पर, विवाह के भंग होने पर, समुदाय भंग हो जाएगा और पक्षकारों को फ्रांसीसी नागरिक संहिता के अनुच्छेद 1401 से 1492 में निहित नियमों के अनुसार संपत्तियों को अलग करने का अधिकार है।

    विवादित संपत्तियां पुडुचेरी में स्थित हैं और दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की कि विवाह के निर्वाह के दौरान अनुसूचित संपत्तियां खरीदी गईं, और इसलिए सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा बनती हैं। इसलिए, हाईकोर्ट ने माना कि फ्रांसीसी कानून, यानी, फ्रांसीसी नागरिक संहिता, लेक्स कॉजिया यानी स्थानीय विधान भी होगा जो पक्षकारों के अधिकारों को निर्धारित करता है। यदि फ्रांसीसी कानून को लेक्स कॉजिया के रूप में माना जाता है और अनुच्छेद 1441 के आवेदन का अर्थ यह होगा कि पत्नी तलाक और सामुदायिक संपत्ति के भंग होने पर अनुसूचित संपत्तियों के 1/2 की हकदार है।

    अदालत के सामने जो प्रमुख प्रश्न लेक्स कॉजिया का उठा था जो विभाजन के तरीके को प्रभावित करने के लिए लागू है। अपीलकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि फ्रांसीसी नागरिक संहिता के अनुच्छेद 1444 में किसी भी पक्ष को तलाक के लागू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर परिसमापन कार्यवाही का सहारा लेने का आदेश दिया गया था, वह भी फ्रांस में नोटरी के समक्ष। इसलिए, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि तलाक के आठ साल बाद पत्नी द्वारा भारतीय न्यायालय में दायर किया गया वर्तमान मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है।

    अदालत ने फ़ैमिली कोर्ट के निष्कर्षों के अनुरूप अपीलकर्ता के उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के फैसले में जवाब दिया। अदालत ने कहा कि विभाजन को प्रभावित करने का तरीका प्रक्रिया का नियम है, और इसलिए, प्रक्रिया के नियमों में, लेक्स फोरी (मंच का कानून) लागू होगा। अदालत ने माना कि भारतीय कानून लेक्स कॉजिया होगा न कि फ्रेंच सिविल कोड। इसका मतलब यह होगा कि अनुच्छेद 1444 लागू नहीं होगा।

    उपरोक्त निष्कर्ष पर, अदालत ने नीचे तर्क दिया:

    "... भारतीय कानून के अनुसार, केवल विभाजन के लिए एक वाद दायर किया जाना है और अंत में अंतिम डिक्री में न्यायालय द्वारा नियुक्त एक वकील आयुक्त संपत्ति के विभाजन को प्रभावित करेगा। लेक्स फोरी के तहत कोई नोटेयर प्रणाली नहीं है। भारतीय के विपरीत कानून, जहां मूल कानून और प्रक्रियात्मक कानून से संबंधित अलग-अलग अधिनियम हैं, फ्रेंच कोड सिविल उनके संपूर्ण सिविल कानून का एक संग्रह है, जिसमें मूल , प्रक्रियात्मक कानून, साक्ष्य के नियम, सीमा आदि शामिल हैं। अनुच्छेद 1444 एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है और इसलिए लागू नहीं होगा।"

    अनुसूचित संपत्तियों के शारीरिक तौर पर विभाजन को मेट्स और बाउंड्स ( माप और सीमांकन ),से प्रभावित करने पर, अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि लेक्स साइटस यानी भूमि का कानून जहां संपत्ति स्थित है, लागू होगा। हाईकोर्ट ने सैंडाना रेने लुसिएन जोसेफ बनाम सैंडाना विन्सेंट मारिया एंथोनी (2017) के मामले में कोऑर्डिनेट डिवीजन बेंच के एक फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि लेक्स साइटस, यानी, भूमि का कानून अचल संपत्तियों पर लागू होगा।इसलिए, अदालत ने माना कि विभाजन का मुकदमा सुनवाई योग्य है।

    अदालत ने फ्रांस के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बारे में जोड़ा,

    "आगे, फ्रांस के नोटेयर्स के पास भारत में स्थित संपत्तियों के विभाजन को करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। चूंकि सभी संपत्तियां केवल पुडुचेरी में स्थित थीं, इसलिए किसी भी पक्ष ने नोटेयर के समक्ष कोई कार्यवाही दायर नहीं की, और ऐसा ठीक भी है यहां तक ​​​​कि फ्रांसीसी कानून के तहत, यदि सामुदायिक संपत्तियां अन्य क्षेत्राधिकारों में स्थित हैं, तो पक्षकारों को स्थानीय कानून के अनुसार संबंधित न्यायालयों का रुख करना होगा और संपत्ति उपचार (विभाजन) प्राप्त करना होगा। इस प्रकार, विभाजन के लिए मुकदमा रेनवोई के सिद्धांत द्वारा भी बनाए रखा जा सकता है। श्री एएम सीतलवाड़ को उद्धृत करने के लिए, यह भी विचार है कि भारतीय न्यायालयों द्वारा रेनवोई के नियमों को लागू करने की संभावना है।"

    अदालत ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 1443 और 1444 में कहा गया है कि समुदाय के किसी भी विघटन के लिए यह अदालत के माध्यम से होना चाहिए न कि संपत्ति का स्वैच्छिक पृथक्करण। नियम यह है कि अदालत द्वारा आदेशित संपत्ति को अलग करने का आदेश 3 महीने के भीतर शुरू किया जाना चाहिए और एक वर्ष के भीतर समाप्त होना चाहिए। हालांकि, हाईकोर्ट ने उचित रूप से कहा कि अगर पक्ष फ्रांस में नोटेयर के फैसले से सहमत नहीं हैं तो अदालत का दरवाजा खटखटाने का विकल्प है। अदालत के अनुसार, अनुच्छेद 1444 केवल यह बताता है कि अगर फ्रांसीसी अदालत द्वारा अलग करने का आदेश दिया गया है, और पक्षकारों द्वारा 3 महीने के भीतर परिसमापन की कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है, तो यह संपत्ति को अलग करने का आदेश होगा जो शून्य हो जाएगा

    अदालत ने कहा,

    "... इसलिए, एक बार फिर, पक्षकार अलगाव के लिए संपर्क करने के हकदार हैं और तत्काल मामले में संपत्ति, भारत में स्थित होने के कारण, प्रतिवादी ने अनुच्छेद 1444 के रूप में विभाजन और अलग कब्जे के लिए कानून की अदालत से संपर्क किया है। किसी भी तरह से ये अनुच्छेद 1441 के प्रभाव को खत्म नहीं करता है, जिसके परिणामस्वरूप समुदाय की स्थिति समाप्त हो जाती है।"

    फैमिली कोर्ट के समक्ष याचिका के सुनवाई योग्य होने के बारे में, ट्रायल कोर्ट ने पहले फैसला सुनाया था कि मामला परिवार से संबंधित है और भले ही यह तलाकशुदा जोड़ों में से है, ये फैमिली कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है।

    इसी तरह,हाईकोर्ट ने भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर कहा कि सभी अनुसूचित संपत्ति पुडुचेरी के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं और दोनों पक्ष पुडुचेरी में अधिवासित हैं। पक्षकारों के बीच असहमति इस बात से संबंधित थी कि क्या पत्नी को फैमिली कोर्ट के बजाय सिविल कोर्ट जाना चाहिए था क्योंकि प्रार्थना अनुसूचित संपत्तियों के विभाजन के लिए थी।

    कोर्ट ने जोड़ा,

    "फैमिली कोर्ट्स एक्ट, 1984 की धारा 7(1) के अनुसार, फैमिली कोर्ट- (ए) के पास किसी भी जिला अदालत या किसी अधीनस्थ सिविल कोर्ट द्वारा किसी भी कानून के तहत लागू होने वाले सभी क्षेत्राधिकार होंगे और उसका प्रयोग करेंगे। स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों के संबंध में स्पष्टीकरण (सी) के अनुसार पक्षकारों की संपत्ति के संबंध में पक्षकारों के बीच एक वाद या कार्यवाही या उनमें से किसी एक फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और ट्रायल कोर्ट ने भी इसका सही जवाब दिया है।"

    इसलिए, अदालत ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि की कि वादी को विभाजन का वाद दायर करने और भंग सामुदायिक संपत्ति के आधे हिस्से के लिए उसे दावा करने का अधिकार है। नतीजतन, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि वादी पत्नी विभाजन की प्रारंभिक डिक्री की हकदार है।

    अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता जे कुमारन उपस्थित हुए जबकि प्रतिवादी-पत्नी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता टी रामचंद्रन ने किया।

    केस: वेंकटेश्वरने सिवादजी बनाम एलिस वियाला

    केस नंबर: 2018 का एएस नंबर 95

    उद्धरण : 2022 लाइव लॉ ( Mad) 15

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