अनेकल नगर पालिका परिषद के अयोग्य सदस्य हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

Sharafat

7 Jun 2022 6:36 PM IST

  • अनेकल नगर पालिका परिषद के अयोग्य सदस्य हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

    अनेकल टाउन नगर परिषद के सदस्यों ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अनेकल टाउन नगर परिषद के सदस्यों को कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित किया गया था, जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ के समक्ष मंगलवार को हाईकोर्ट के 30 मई और 18 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी को सूचीबद्ध किया गया।

    जब मामले को सुनवाई के लिए लाया गया तो सदस्यों के वकील ने कहा कि आक्षेपित आदेश में अशोक चव्हाण और लक्ष्मी के फैसले की अनदेखी की गई है।

    वकील ने आगे कहा, "अगर सामग्री जमा कर दी गई है तो अयोग्यता जारी नहीं रह सकती।"

    पीठ ने वकील को आक्षेपित आदेश को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश देते हुए मामले को 17 जून, 2022 के लिए स्थगित कर दिया।

    सदस्यों को इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था कि वे 30 दिनों के भीतर निर्वाचन अधिकारी के पास चुनावी खर्च का सही लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहे।

    अयोग्यता के आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने एक रिट के माध्यम से कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

    पीठ ने 18 अप्रैल, 2022 को रिट को खारिज करते हुए, कहा था,

    "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का नासमझी से मंत्र के रूप में जाप नहीं किया जा सकता। हमारा कानूनी रूप से पदार्थ के रूप से विकसित हुआ है। उल्लंघन के कारण कुछ पूर्वाग्रह इन सिद्धांतों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सभी सिद्धांत अपरिवर्तनीय स्वयंसिद्ध नहीं हैं। यहां भी, यह नहीं दिखाया गया है कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा याचिकाकर्ताओं को मामले में सुना गया था कि कैसे अलग आदेश अलग होता, नोटिस के जवाब में उन्होंने जो रुख अपनाया है, उससे पहले ही युद्ध की रेखाएं खींची जा चुकी हैं।"

    केस टाइटल : के श्रीनिवास और अन्य। बनाम कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग| 2022 की डायरी नंबर 17850

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