आय से अधिक संपत्ति का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दी गई 4 साल की जेल की सजा के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

Brij Nandan

7 July 2022 6:48 AM GMT

  • आय से अधिक संपत्ति का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दी गई 4 साल की जेल की सजा के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई है।

    ट्रायल कोर्ट ने चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया था और 4 साल की जेल की सजा सुनाई थी।

    जस्टिस योगेश खन्ना ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख तय करते हुए जेल अधिकारियों से नॉमिनल रोल की मांग भी की।

    सजा के निलंबन के पहलू पर चौटाला की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि उन्हें चार साल की अवधि के लिए दोषी ठहराया गया है, वह पहले ही पांच साल और छह महीने जेल में रह चुके हैं।

    उन्होंने तर्क दिया कि चौटाला की आगे की कैद सुप्रीम कोर्ट के स्थापित न्यायिक निर्णयों का उल्लंघन है। तद्नुसार, यह अनुरोध किया गया कि कोर्ट द्वारा जेल से नॉमिनल रोल मंगवाया जाए।

    इस साल 27 मई को, स्पेशल जज (पीसी अधिनियम) विकास ढुल ने चौटाला को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (ई) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था।

    कोर्ट ने कहा था कि कहावत 'शक्ति भ्रष्ट करती है; चौटाला के मामले में निरपेक्ष सत्ता बिल्कुल भ्रष्ट करती है' लागू किया जा सकता है।

    पूरा मामला

    सीबीआई ने उनके खिलाफ वर्ष 2005 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। और 2010 में चार्जशीट दाखिल किया गया था जिसमें सीबीआई ने कथित तौर पर 1993 और 2006 के बीच उनके द्वारा अर्जित संपत्ति का पता लगाया था जो उनकी आय के वैध स्रोतों से अधिक थी।

    मामले में प्राथमिकी में चौटाला पर 24 जुलाई 1999 से 5 मार्च 2005 की अवधि के दौरान हरियाणा के सीएम के रूप में उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों की मिलीभगत से आय के ज्ञात वैध स्रोतों (उनके नाम और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर) से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया गया था।

    यह दावा किया गया था कि उन्होंने अधिक धन जमा किया था और पूरे देश में हजारों एकड़ भूमि, बहु परिसरों, महलनुमा आवासीय घरों, होटलों, फार्महाउसों, व्यावसायिक एजेंसियों, पेट्रोल पंपों आदि के आकार में निवेश किया था।

    इसी मामले में, चौटाला को सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया क्योंकि वह सीबीआई द्वारा खोजी गई संपत्ति का संतोषजनक हिसाब देने में विफल रहे थे। इस प्रकार अर्जित आय से अधिक संपत्ति का मूल्य 2.18 करोड़ रुपए था।

    ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां

    अदालत ने कहा था कि ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है जहां सरकारी पदों का दुरुपयोग लोक सेवकों द्वारा संपत्ति हासिल करने के लिए किया जाता है।

    अदालत ने कहा था कि यह उन कारकों में से एक है जो उसे सजा देने में ढिलाई के खिलाफ मजबूत करता है ताकि संभावित अपराधियों को एक मजबूत संदेश भेजा जा सके कि यदि वे अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग करते हुए संपत्ति हासिल करते हैं, तो न केवल उन्हें भारी सजा दी जाएगी, बल्कि उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। यहां तक कि इस प्रकार अर्जित की गई उनकी संपत्तियां भी जब्ती के लिए उत्तरदायी होंगी।

    हालांकि सीबीआई ने अधिकतम 7 साल की सजा और जुर्माने की मांग की। हालांकि, चौटाला की उम्र, विकलांगता और उन विभिन्न बीमारियों के संबंध में, जिनसे वह पीड़ित हैं, अदालत ने कहा कि न्याय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 04 साल का कठोर कारावास उचित होगा।

    इसके अलावा, पीसी अधिनियम, 1988 के तहत आय से अधिक संपत्ति के अपराध के संबंध में सीआरपीसी की धारा 452 के तहत दोषी की संपत्तियों को जब्त करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदालत ने 2,48,59,363.06 रुपए (कुल आय से अधिक संपत्ति 2.81 करोड़ रुपये में से) की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था। ।

    अंत में, पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 16 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए और 32,59,087.94पी के शेष डीए के संबंध में कोर्ट ने उन पर पचास लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

    कोर्ट ने कहा था,

    "उक्त जुर्माने में से 5 लाख रुपये सीबीआई को अभियोजन/जांच में किए गए खर्च को चुकाने के लिए दिए जाएंगे। जुर्माने के भुगतान में चूक की स्थिति में, दोषी को 06 महीने के साधारण कारावास से गुजरना होगा।"

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