दिशा सालियान मौत मामला: 'हत्या' की FIR दर्ज कराने की मांग वाली याचिका से जस्टिस आशीष चव्हाण अलग हुए
Amir Ahmad
24 Jun 2026 12:51 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस आशीष चव्हाण ने बुधवार को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर याचिका की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया।
सतीश सालियान ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनकी बेटी दिशा सालियान ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसकी हत्या की गई। उन्होंने मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की प्रासंगिक धाराओं के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की।
हालांकि जस्टिस आशीष चव्हाण ने मामले की सुनवाई से अलग होने का फैसला किया। अदालत ने इस चरण पर मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की।
गौरतलब है कि दिशा सालियान, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक थीं। 8 जून 2020 को उनकी मौत हो गई। वह अपने आवासीय भवन की 14वीं मंजिल से गिर गई । उस समय पुलिस ने इस मामले को आकस्मिक मृत्यु के रूप में दर्ज किया।
दिशा सालियान की मौत के पांच दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत मृत पाए गए। दोनों मामलों ने उस समय देशभर में व्यापक चर्चा और विवाद को जन्म दिया।
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष नवंबर में बॉम्बे हाइकोर्ट की एक खंडपीठ ने दिशा सालियान की मौत की जांच में हो रही देरी को लेकर महाराष्ट्र सरकार से सवाल किए।
अदालत ने पूछा था कि दिशा की मौत के पांच वर्ष बाद भी मुंबई पुलिस जांच पूरी क्यों नहीं कर सकी?
अब जस्टिस आशीष चव्हाण के स्वयं को अलग करने के बाद यह मामला किसी अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

