असंतुष्ट पत्नियां आईपीसी की धारा 498 A का उपयोग हथियार के रूप में पति के रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए कर रही हैं : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
16 May 2020 8:26 PM IST
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने असंतुष्ट पत्नियों 'द्वारा धारा 498 ए आईपीसी के दुरुपयोग के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की है।
एक महिला द्वारा अपने ससुराल वालों के खिलाफ दायर मामले को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर ने कहा:
" असंतुष्ट पत्नियों द्वारा ढाल के बजाय हथियार के रूप में धारा 498-A आईपीसी के प्रावधानों का उपयोग करना एक आम बात बन गई है। इस प्रावधान के तहत पति के रिश्तेदारों को परेशान करने का सबसे सरल तरीका है, भले ही दशकों से पति के माता पिता या रिश्तेदार विदेश में रहते हों, उन्हें इसमें शामिल कर लिया जाता है।"
शिकायतकर्ता के आरोपी ससुराल वालों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था ताकि उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खत्म किया जा सके।
शिकायत के खंडन पर, अदालत ने पाया कि यह याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उनके नामों के आकस्मिक संदर्भ को छोड़कर विशिष्ट आरोपों का खुलासा नहीं करता है कि शिकायतकर्ता के पति ने याचिकाकर्ताओं के कहने पर उसे पीटा।
अदालत ने इस आधार पर शिकायत को खारिज कर दिया कि विशिष्ट आरोपों की अनुपस्थिति में ससुराल वालों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता।
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