"गिरफ्तारी के बाद दिए गए बयानों का कानून की नजर में कोई महत्व नहीं": कोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक मामले में छह लोगों को डिस्चार्ज किया

LiveLaw News Network

12 Jan 2022 9:18 AM GMT

  • गिरफ्तारी के बाद दिए गए बयानों का कानून की नजर में कोई महत्व नहीं: कोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक मामले में छह लोगों को डिस्चार्ज किया

    दिल्ली कोर्ट ने 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में छह लोगों को डिस्चार्ज किया।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने देखा कि आरोपियों के खिलाफ एकमात्र आपत्तिजनक सामग्री उनकी गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप उनके द्वारा दिए गए बयान हैं। कोर्ट ने कि इस तरह के बयानों का कानून की नजर में कोई महत्व नहीं है।

    कोर्ट ने आमिर, सद्दाम, मो. सेक के तहत रहीस, आमिर, अकरम और वसीम को आईपीसी की धारा 149147, 148, 427, 436 के तहत दर्ज मामले में डिस्चार्ज किया।

    डीडी एंट्री प्राप्त होने के बाद ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी 58/2020 दर्ज की गई, जिसके बाद अधिकारी अंबेडकर कॉलेज के पीछे पार्किंग स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि दंगाइयों द्वारा दो ट्रैक्टर और 3-4 रेहड़ी जलाए गए थे।

    तब यह पता चला कि लगभग 600 से 700 दंगाई नारे लगा रहे थे और वे रॉड और विस्फोटक सामग्री से लैस थे।

    इस प्रकार अभियोजन पक्ष का मामला था कि मामला एक सशस्त्र गैरकानूनी सभा द्वारा तोड़फोड़ और आगजनी से संबंधित था, जो उनके सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में था और जिसने पार्क किए गए वाहनों और रेहियों को जलाने की शरारत की थी। इसलिए प्रार्थना की गई कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएं।

    अदालत ने कहा,

    "उक्त छह आरोपियों के खिलाफ एकमात्र आरोप लगाने वाली सामग्री उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके द्वारा दिए गए बयान हैं। ऐसे बयानों का कानून की नजर में कोई महत्व नहीं है।"

    न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा कोई गवाह नहीं है, चाहे वह सार्वजनिक हो या पुलिस, जिसने संबंधित अपराधों को करने के दौरान आरोपी व्यक्तियों की पहचान की हो।

    कोर्ट ने कहा,

    "अनुलग्नक सहित पूरे आरोप पत्र की सामग्री के आधार पर मेरा विचार है कि वर्तमान मामले में शामिल अपराधों के संबंध में किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोई सार्थक सामग्री नहीं है।"

    इसी के तहत आरोपितों को डिस्चार्ज कर दिया गया।

    केस का शीर्षक: राज्य बनाम आमिर एंड अन्य।

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




    Next Story