एनएलएसआईयू के छात्रों की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने पेप्सिको से कहा- 'एक ही उत्पाद के लिए अलग-अलग एमआरपी तय नहीं किए जा सकते'

LiveLaw News Network

11 April 2022 7:08 AM GMT

  • एनएलएसआईयू के छात्रों की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने पेप्सिको से कहा- एक ही उत्पाद के लिए अलग-अलग एमआरपी तय नहीं किए जा सकते

    कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया जिसमें लिमिटेड ने अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम द्वारा समान मात्रा और गुणवत्ता वालो उत्पाद के लिए अलग-अलग अधिकतम खुदरा मूल्यों (एमपीआर) प्रिंट करने पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी थी।

    डिस्ट्रिक्ट फोरम ने बेवरेज कंपनी को पानी की बोतल, पेप्सी कैन और निंबूज बोतल जैसे उत्पादों की समान मात्रा और गुणवत्ता के लिए समान एमआरपी तय करने और समान मात्रा की सभी चीजों के लिए केवल एक एमआरपी प्रिंट करने का निर्देश दिया था।

    2011 में पांच छात्रों - आदित्य बनवर, अभिमन्यु कंपानी, ऑब्रे लिंगदोह, लक्ष्मी नायर और अश्विनी ओबुलेश द्वारा की गई शिकायत की अनुमति देते हुए फोरम ने अपने आदेश में (दिनांक 01.04. 2011) उन्हें 5,000 रुपये मुआवजा और 2,000 रुपये मुकदमेबाजी लगात देने के निर्देश दिए थे। ये छात्र नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) में एलएलबी की डिग्री हासिल कर रहे थे।

    क्या है पूरा मामला?

    शिकायतकर्ताओं ने 2011 में बेंगलुरु के मंत्री मॉल में एक्वाफिना की एक लीटर पानी की बोतल, 330 मिली पेप्सी टिन और निंबूज़ की 350 मिली की बोतल खरीदी, जिसकी कीमत उन्हें 20 रुपये, 50 रुपये और 50 रुपये थी। हालांकि, एक ही चीज की कीमत एक अलग दुकान, फूड वर्ल्ड सुपर मार्केट में क्रमशः 15 रुपये, 25 रुपये और 15 रुपये थी।

    शिकायतकर्ताओं का यह मामला है कि इन चीजों के लिए ओपी नंबर 1 पर एमआरपी फूड वर्ल्ड में समान उत्पादों पर अंकित एमआरपी से अलग है। उत्पाद पर कोई चेतावनी नहीं है या बिल पर अलग से चेतावनी नहीं है कि एक निश्चित समान उत्पाद अन्य खुदरा दुकानों पर बहुत सस्ती दरों पर उपलब्ध है, जो सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के बराबर है। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि इस तरह के बदलाव निर्माता के स्तर पर किए गए हैं।

    विरोधी पक्ष की प्रस्तुति

    पेप्सिको ने प्रस्तुत किया कि पैलेट मंत्री स्क्वायर परिसर में की गई बिक्री 'खुदरा बिक्री' नहीं है, बल्कि सेवा उद्योग के लिए एक 'संस्थागत बिक्री' है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा -4 ए के अनुसार कीमत का निर्धारण निर्माता का विशेषाधिकार है।

    यह भी कहा गया कि उन्होंने विचाराधीन वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा -4 ए के तहत उत्पाद शुल्क का भुगतान किया है।

    शिकायतकर्ताओं का विरोध

    यह प्रस्तुत किया गया कि अलग-अलग उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग एमआरपी चिह्नित करना, जिससे उन्हें उस कीमत के बारे में गुमराह किया जाता है जिस पर उत्पाद आमतौर पर बाजार में बेचा जाता है। इसके अलावा, "वे (शिकायतकर्ता) होटल, वायुमार्ग, रेलवे इत्यादि जैसे सेवा उद्योग नहीं हैं, बल्कि केवल छात्र या ग्राहक हैं जिन्होंने मॉल का दौरा करते समय उक्त सामान खरीदा था। जबकि भोजन में आउटलेट 'पेप्सी' कोर्ट 'पैलेट' एक संस्थागत उपभोक्ता हो सकता है, जब वे इसे काउंटर पर दूसरों को बेचते हैं, तो बिक्री एक खुदरा बिक्री बन जाती है और इसलिए कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 यहां अपीलकर्ताओं पर लागू होगा।"

    यह भी कहा गया,

    "केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 किसी भी तरह से अनुचित व्यापार व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता है और निर्माताओं को समान मात्रा और गुणवत्ता के सामान के लिए अलग-अलग एमआरपी को चिह्नित करने की अनुमति नहीं देता है, न ही यह इसे कानूनी बनाता है।"

    अंत में यह कहा गया,

    "कानून केवल वही नियंत्रित करता है जिस कीमत पर उत्पाद शुल्क की गणना की जाएगी, अलग-अलग खुदरा मूल्य चिह्नित होने चाहिए, अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं और वर्तमान मामले में एक ही शहर, बंगलौर में और उत्पाद शुल्क की किसी प्रासंगिकता के बिना विभिन्न एमआरपी का अंकन किया जा रहा है जो अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के बराबर है क्योंकि यह जनता को उस कीमत पर गुमराह करता है जिस पर ऐसे सामान अन्यथा उपलब्ध हैं।"

    आयोग ने क्या कहा?

    जस्टिस हुलुवादी जी रमेश, जस्टिस केबी संगन्नावर और जस्टिस एम दिव्यश्री के आयोग ने 7 फरवरी को अपने आदेश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 ए का उल्लेख किया और कहा,

    "यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान किसी भी तरह से निर्माताओं को माल की समान मात्रा और गुणवत्ता के लिए विभिन्न एमआरपी को चिह्नित करने की अनुमति नहीं दे सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह केवल वही नियंत्रित करता है जिस कीमत पर उत्पाद शुल्क की गणना की जाएगी, अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर अलग-अलग खुदरा कीमतों को चिह्नित किया जाना चाहिए।"

    इसमें कहा गया है,

    "यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ताओं / ऑप्स ने तर्क दिया कि, उन्होंने विचाराधीन वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा -4 ए के तहत उत्पाद शुल्क का भुगतान किया है, लेकिन वही ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के साथ साबित करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। अपीलकर्ताओं/ऑप्स द्वारा भरोसा किए गए निर्णय उनकी मदद के लिए नहीं आते हैं।"

    आगे यह कहा गया,

    "अपीलकर्ता/ऑप्स केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की आड़ में मानक वजन और माप अधिनियम, 1976 और कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के तहत विचार किए गए प्रावधानों से आगे नहीं जा सकते हैं, वह भी, बिक्री खुदरा बिक्री थी या संस्थागत बिक्री और क्या उन्होंने उत्पादों के संबंध में संबंधित को कोई उत्पाद शुल्क का भुगतान किया है या नहीं, इसके बारे में कोई स्वीकार्य सबूत होने के अभाव में।"

    तदनुसार, आयोग ने जिला फोरम द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा और अपील को यहां प्रतिवादियों को देय 10,000 रुपये जुर्माने के रूप में देने के साथ खारिज कर दिया गया।

    केस का शीर्षक: पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अन्य बनाम आदित्य बनावर एंड अन्य

    मामला संख्या: अपील संख्या 1478/2011

    आदेश की तिथि: 07 फरवरी, 2022

    पेश: ए.मुरली, जे.सागर एसोसिएट्स फॉर अपीलेंट्स; उत्तरदाताओं के लिए जे.कोठारी अधिवक्ता

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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