'विनाशकारी, दुखद': संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि ने फादर स्टेन स्वामी की अंडर ट्रायल कैदी के रूप में मृत्यु पर पीड़ा व्यक्त की

LiveLaw News Network

6 July 2021 8:39 AM IST

  • विनाशकारी, दुखद: संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि ने फादर स्टेन स्वामी की अंडर ट्रायल कैदी के रूप में मृत्यु पर पीड़ा व्यक्त की

    भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार 84 वर्षीय ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी की अंडर ट्रायल कैदी के रूप में मृत्यु पर लोगों ने सोशल मीडिया पर संवेदना व्यक्ति की और इसके साथ ही सदमा, दुख और पीड़ा व्यक्ति की।

    मानवाधिकारों के लिए यूरोपीय संघ के विशेष प्रतिनिधि इमोन गिलमोर और मानवाधिकार रक्षकों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत मैरी लॉलर ने फादर स्टेन स्वामी के निधन पर दुख और विनाशकारी की अपनी भावनाओं को साझा किया है।

    लॉलर ने ट्वीट किया कि,

    "भारत से आज की खबर विनाशकारी है। मानवाधिकार रक्षक और जेसुइट पुजारी फादर स्टेन स्वामी की आतंकवाद के झूठे आरोपों में गिरफ्तारी के नौ महीने बाद हिरासत में मौत हो गई है। मानव संसाधन विकास (मानवाधिकार रक्षकों) को जेल जाना अक्षम्य है।"

    लॉलर ने अपने ट्वीट के साथ एक यूट्यूब वीडियो का लिंक शेयर किया, जिसमें स्टेन स्वामी दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में अपने काम के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

    सोमवार को जब स्टेन स्वामी को वेंटिलेटर पर स्थानांतरित करने की खबर सामने आई तो लॉलर ने ट्वीट किया था कि यह बहुत ही चिंता की बात है कि फादर स्टेन स्वामी बहुत गंभीर स्थिति में हैं और उन्हें कल रात वेंटिलेटर पर रखा गया था। उन्होंने आरोप के निराधार पर 9 महीने जेल में बिताए हैं। मुझे बेहद दुख है और उम्मीद है कि उन्हें हर संभव विशेषज्ञ उपचार मुहैया कराया जाएगा।

    यूरोपीय संघ मानवाधिकारों के विशेष प्रतिनिधि इमोन गिलमोर ने ट्वीट किया कि,

    "मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि फादर स्टेन स्वामी का निधन हो गया है। स्थानीय लोगों के अधिकारों के रक्षक। उन्हें पिछले 9 महीनों से हिरासत से रखा गया है। यूरोपीय संघ अधिकारियों के साथ यह मामला बार-बार उठाता रहा है।"

    संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निकाय ने इस साल की शुरुआत में भारत सरकार से भीमा कोरेगांव मामले में कैद 16 कार्यकर्ताओं को रिहा करने का आग्रह किया था।

    मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) कार्यालय ने कहा था कि,

    "हम भीमा कोरेगांव की घटनाओं के संदर्भ में भारत में हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं की स्थिति के बारे में चिंतित हैं। हम अधिकारियों को इन व्यक्तियों को कम से कम तब तक जमानत रिहा करने के लिए आग्रह करते हैं, जब तक कि वे मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"

    फादर स्टेन स्वामी, जो पार्किंसन रोग और अन्य जराचिकित्सा बीमारियों से पीड़ित थे, को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले साल अक्टूबर में कड़े आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत माओवादियों के साथ सांठगांठ का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था।

    स्टेन स्वामी की मौत की सूचना उनके डॉक्टर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दी, जब वह मेडिकल आधार पर जमानत के लिए उनके आवेदन पर विचार कर रहे थे। मई में कोर्ट ने उन्हें तलोजा जेल से मुंबई के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। मुंबई में विशेष एनआईए अदालत द्वारा चिकित्सा आधार पर उन्हें जमानत देने से इनकार करने के बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    स्टेन स्वामी ने 21 मई को अदालत के साथ एक व्यक्तिगत बातचीत में कहा था कि वह अस्पताल में स्थानांतरित नहीं होना चाहते थे और अंतरिम जमानत पर रिहा होने की गुहार लगाई थी ताकि वह रांची में अपने परिवार वालों के साथ रह सकें। उन्होंने अदालत को बताया कि जेल में उनकी तबीयत और खराब हो गई है।

    कोर्ट से फादर स्वामी ने कहा था कि,

    " मैं वहां नहीं जाना। मैं वहां तीन बार जा चुका हूं। मुझे वहां की स्थिति पता है। मैं वहां के अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहता। मैं कष्ट भोग लूंगा, संभवत: मर भी जाऊं अगर ऐसा ही चलता रहा। जेजे अस्पताल में भर्ती होने के बजाय मैं यहां रहना पसंद करूंगा। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल समय चल रहा है।"

    सोमवार को जब फादर स्वामी के निधन के बारे में बताया गया तो जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जामदार की पीठ ने खेद और दुख व्यक्त किया।

    पीठ ने कहा कि,

    "हमारे आदेश पर पूरी विनम्रता के साथ हमें यह जानकर खेद है कि उनका निधन हो गया। हम स्तब्ध हैं। हमने पहले दिन उनके अस्पताल में भर्ती करने के आदेश पारित किए थे।"

    फादर स्वामी के पार्थिव शरीर को सेंट जेवियर्स कॉलेज के सेवानिवृत्त प्राचार्य फादर फ्रांसिस को सौंपने का निर्देश दिया गया, जिन्हें कोर्ट ने अस्पताल में उनसे मिलने की अनुमति दी थी।

    स्टेन स्वामी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने पीठ को बताया कि,

    "वे एक पुजारी थे। उनका कोई परिवार नहीं है। जेसुइट एकमात्र उनका परिवार है।"

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस साल की शुरुआत में भीमा कोरेगांव मामले में जेल में कैद एक अन्य वृद्ध वरवर राव को चिकित्सा आधार पर 6 महीने के लिए जमानत दी थी। भीमा कोरेगांव मामले में 16 विचाराधीन कैदियों में से कई वरिष्ठ नागरिक हैं। उनमें से अधिकांश को 2018 में विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। उन सभी को ट्रायल शुरू होने का इंतजार है।

    फादर स्टेन आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित एक संगठन बगाइचा के संस्थापक हैं, जिसमें माओवादी होने के आरोप में नाबालिगों की अवैध हिरासत के खिलाफ लड़ाई भी शामिल है। एनआईए ने दावा किया है कि बगैचा विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन (वीवीजेवीए) से जुड़ा है और यह सीपीआई (माओवादी) का एक फ्रंटल संगठन भी है।

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