हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद राजस्थान में ट्रायल कोर्ट न्यायिक आदेश में जाति के नाम का उल्लेख कर रहे हैं
LiveLaw News Network
11 May 2020 10:43 AM IST
पिछले माह एक न्यायिक आदेश में जाति के नाम के उल्लेख के विवाद के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल को एक आदेश जारी किया कि किसी भी व्यक्ति जिसमें अभियुक्त भी शामिल हैं, उसकी जाति का किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक मामले में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।
आदेश में कहा गया कि जाति का ऐसा उल्लेख "संविधान की भावना" के खिलाफ है और 2018 में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के भी विपरीत है।
रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश में कहा कि
"इसलिए, यह सुनिश्चित करना सभी संबंधितों पर निर्भर है कि आरोपी सहित किसी भी व्यक्ति की जाति का किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक मामले में उल्लेख नहीं हो।"
पिछले माह यह मुद्दा राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष दायर एक जमानत अर्जी की पृष्ठभूमि में उजागर किया गया है, जिसके शीर्षक में आवेदक की जाति का उल्लेख किया गया था। संबंधित मामले ने उस वक्त मीडिया का बहुत अधिक ध्यान आकृष्ट किया था जब इस मामले का एक वकील वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान उचित पोशाक पहनकर बेंच के समक्ष पेश नहीं हुआ था।
इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को एक पत्र लिखकर कोर्ट फाइलिंग के दौरान वाद शीर्षक/ शपथपत्रों/ मेमो (ज्ञापन) में पक्षकार की जाति का उल्लेख करने की 'प्रतिगामी प्रक्रिया' को लेकर चिंता दर्ज करायी गयी थी। वकील अमित पई द्वारा लिखे गये पत्र में कहा गया था कि वाद शीर्षक (कॉज टाइटल) में पक्षकार की जाति का उल्लेख करना समानता के खास सिद्धांत के खिलाफ है।
इसके बाद हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल को एक आदेश जारी किया कि किसी भी व्यक्ति जिसमें अभियुक्त भी शामिल हैं, उसकी जाति का किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक मामले में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।
हालांकि, जब लाइव लॉ ने राज्य में जिला अदालतों द्वारा पारित न्यायिक आदेशों का विश्लेषण किया तो एक विपरीत वास्तविकता सामने आई। यह हमारे संज्ञान में आया कि राज्य की लगभग सभी जिला अदालतें अभी भी हाईकोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए न्यायिक आदेशों में मुकदमों की जाति का उल्लेख करने का अभ्यास जारी रखे हुए हैं।
हालांकि जयपुर और जोधपुर की जिला अदालतों में कुछ न्यायाधीशों ने इस दिशा का पालन करना शुरू कर दिया है, लेकिन अधिकांश न्यायाधीश अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं।
कोटा, उदयपुर और मावर जैसे जिलों में, ट्रायल कोर्ट द्वारा अपलोड किए गए न्यायिक आदेशों में से किसी में भी उच्च न्यायालय के 27 अप्रैल के आदेश का पालन नहीं किया गया है।
कुछ न्यायिक आदेशों में, विशेषकर कोटा की जिला अदालतों से, जाति के साथ-साथ अभियुक्तों के धर्म का भी उल्लेख किया गया है।
लाइव लॉ द्वारा पोस्ट किए गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए प्रशासनिक और न्यायिक दोनों ही प्राधिकरण अनुपलब्ध रहे।
किसी व्यक्ति की जाति का उल्लेख करने की प्रथा, विशेष रूप से न्यायिक आदेश में, एक 'चिह्नित' किसी व्यक्ति को अतिरिक्त संवैधानिक सामाजिक-न्यायिक मुद्दों को शामिल नागरिक होने को कम कर देता है।
जैसा कि श्री अनुराग भास्कर ने उल्लेख किया है, संविधान किसी व्यक्ति के लिए जाति की पहचान को परिभाषित नहीं करता है। एक अदालत इस मुद्दे को देश के कानून के आधार पर तय करती है, न कि प्रतिगामी सामाजिक संहिताओं द्वारा जो जातिगत पहचान के आधार पर किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाती है।
यह प्रथा, दुर्भाग्यवश, राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था का एकमात्र जातिवादी अवशेष नहीं है। जयपुर में अदालत परिसर में अपने परिसर में मनु की एक स्थापित मूर्ति है। LiveLaw के लिए अपने हालिया लेख में न्यायिक परिसर में उस मूर्ति की स्थापना पर श्री भास्कर ने कहा कि:
'न्यायालयों को समानता के स्थान के रूप में देखा जाता है, जहां न्याय किया जाना चाहिए। स्वतंत्र भारत में एक अदालत परिसर के भीतर असमानता और जाति-द्वेष के प्रतीक की उपस्थिति समानता और गरिमा के संवैधानिक मूल्यों के साथ-साथ असमानता के खिलाफ सदियों पुराने संघर्ष का अपमान है। '
हम आशा करते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय इस मामले का स्वतः संज्ञान लेगा और राज्य भर में 27 अप्रैल के अपने आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगा।