राज्य और केंद्र सरकार की अच्छी मंशा के बावजूद गंगा नदी अभी भी प्रदूषित: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

11 Sep 2021 2:48 AM GMT

  • राज्य और केंद्र सरकार की अच्छी मंशा के बावजूद गंगा नदी अभी भी प्रदूषित: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि गंगा को साफ रखने के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार की अच्छी मंशा के बावजूद और इस उद्देश्य के लिए भारी मात्रा में डायवर्जन के बावजूद गंगा नदी अभी भी प्रदूषित है।

    बेंच के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा गंगा नदी में बहने वाले सीवरेज और व्यापार अपशिष्ट की समस्या को उजागर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

    महंत मधु मंगल शरण दास शुक्ला द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि चूंकि राज्य सरकार ने एक पाइप लाइन बिछाने की अनुमति दी है, सीवरेज या व्यापार अपशिष्ट नदी में जा रहा है।

    याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद, मामले को एसटीपी या ईटीपी के माध्यम से सीवरेज और व्यापार अपशिष्ट के उपचार के मामलों का प्रबंधन करने वाले संबंधित विभाग / निकाय के सर्वोच्च अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया और मामले को स्थगित कर दिया गया।

    कोर्ट ने इस आशय का हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया कि सीवरेज और व्यापार अपशिष्ट को बिना उपचार के नहीं निकाला जाएगा।

    कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यदि हलफनामा दाखिल करने और सीवरेज या व्यापार अपशिष्ट को निकालने के लिए पाइपलाइन का काम करने के बाद नदी में अनुपचारित पानी पाया जाता है, तो अभिसाक्षी को जिम्मेदार बनाया जाएगा, जिसमें सीआरपीसी की धारा 430 के तहत प्रक्रिया द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाना शामिल है।

    कोर्ट ने आगाह किया कि अधिकारी को इसके लिए हलफनामा नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ हलफनामा देना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "कोर्ट का प्रयास है कि पाइप लाइन के काम की अनुमति देते समय अशोधित सीवरेज या व्यापारिक बहिःस्राव को नदी में नहीं बहाया जाए। यही कारण है कि एसटीपी और ईटीपी डालने के बाद भी अशोधित पानी भी निकल जाता है। इसका कारण यह है कि ईटीपी/एसटीपी की क्षमता बहे हुए पानी से कम रहती है या एसटीपी/ईटीपी का रखरखाव नहीं किया जाता है ताकि उसमें आने वाले पानी की पूरी मात्रा को ट्रीट किया जा सके। अधिकारी ने दूसरे की मिलीभगत के परिणामस्वरूप बिना उपचार के पानी की निकासी की। इसके परिणामस्वरूप प्रदूषित पानी भी नदी में बह जाता है, जिसके गंभीर परिणाम होते हैं।"

    कोर्ट ने अंत में महाधिवक्ता से यह स्पष्ट करने के लिए भी कहा कि नदियों को सीवरेज और व्यापार अपशिष्ट की नाली के लिए आसान लक्ष्य के रूप में क्यों लिया जाता है और यह कि एसटीपी/ईटीपी स्थापित करने के बावजूद नदियों को प्रदूषित करने वाले अशोधित पानी को क्यों बहाया जाता है।

    केस का शीर्षक - महंत मधु मंगल शरण दास शुक्ल बनाम भारत संघ एंड 11 अन्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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