माल ट्रांजिट में था या गोदाम में, विभाग इसी में झूल रहा है: कलकत्ता हाईकोर्ट ने जुर्माने की वापसी का निर्देश दिया
Avanish Pathak
11 March 2023 6:29 PM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले में माना कि विभाग जीएसटी एक्ट की धारा 67 और 68 के बीच यह तय करने के लिए झूलता रहा कि माल ट्रांजिट में है या गोदाम में और, इस प्रकार कोर्ट ने जुर्माने की वापसी का निर्देश दिया।
जस्टिस अमृता सिन्हा की पीठ ने कहा कि शुरुआत में प्राधिकरण ने धारा 67 के प्रावधान का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में अपना रुख बदल लिया और जुर्माना लगाने के लिए धारा 68 को धारा 129 के साथ पढ़ने पर भरोसा किया। प्राधिकरण असमंजस में था कि जुर्माना लगाने के लिए किस प्रावधान को लागू किया जाए।
एक समय में, माल को उचित दस्तावेजों के बिना और वैध ई-वे बिल के बिना गोदाम में रखा गया था, और उसके तुरंत बाद, माल को ट्रांजिट में रखा गया था। माल की एक भी खेप को गोदाम में और एक ही समय में ट्रांजिट के लिए नहीं रखा जा सकता है।
याचिकाकर्ता का सामान 22 फरवरी 2022 को दोपहर 2 बजे धारा 67(2) के प्रावधानों को लागू करने के बाद एक गोदाम से जब्त किया गया।
फॉर्म GST INS-02 में जारी जब्ती के आदेश में उल्लेख किया गया कि माल के निरीक्षण पर और खातों, रजिस्टरों, दस्तावेजों या कागजात की स्क्रूटनी पर, और जांच या निरीक्षण के दरमियान पाए गए माल, यह विश्वास करने के कारण थे कि माल को जब्त किया जा सकता था, और उसे अधिनियम की धारा 67(2) के तहत शक्ति का प्रयोग करके जब्त कर लिया गया था। उसी तारीख को अपराह्न 4.30 बजे माल जब्त किए जाने की संतुष्टि की रिपोर्ट तैयार की गई। माल की ई-वे बिल स्थिति का उल्लेख है कि निरीक्षण और जब्ती की तारीख पर ई-वे बिल पहले ही समाप्त हो चुका था।
न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने कहा,
धारा 129 के उल्लंघन में ट्रांजिट के दरमियान माल का परिवहन और भंडारण किया गया और धारा 129 (1) (ए) के तहत लागू दंड की गणना की गई थी।
याचिकाकर्ता को माल का मालिक होने के नाते, निर्णायक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में पेश किया गया।
याचिकाकर्ता की बात सुनने के बाद निर्णायक प्राधिकारी की राय थी कि माल धारा 68 के उल्लंघन में ले जाया गया था और धारा 129 (1) (ए) के तहत लगाए गए जुर्माने की पुष्टि की। जुर्माने की राशि का भुगतान करने पर याचिकाकर्ता का माल छोड़ दिया गया।
अधिनियम की धारा 67(2) उचित अधिकारी को कर के भुगतान से बचने के लिए किसी भी स्थान पर गुप्त माल को जब्त करने का अधिकार देती है। जगह की तलाशी ली जा सकती है और सामान जब्त किया जा सकता है, और उसे लागू करों के भुगतान पर छोड़ा जा सकता है। उचित अधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि माल एक वेयरहाउस, गोदाम, या किसी अन्य स्थान पर कर का भुगतान किए बिना या अपेक्षित कर का भुगतान किए बिना संग्रहीत किया जाता है, तो वह निरीक्षण, तलाशी और जब्ती का कारण बन सकता है।
प्रावधान एक विशेष "स्थान" से संबंधित है, जहां निरीक्षण, तलाशी और जब्ती की जा सकती है।
धारा 129 "ट्रांजिट में" माल और वाहनों को हिरासत में लेने, जब्त करने और छोड़ने से संबंधित है। प्रावधान का उपयोग तब किया जाता है, जब माल एक वाहन पर चल रहा हो।
विचाराधीन माल को ट्रांजिट के दरमियान जब्त नहीं किया गया था। ई-वे बिल की अवधि समाप्त होने के दो दिन बाद उन्हें एक गोदाम से जब्त किया गया। जिस गोदाम से माल जब्त किया गया था, वह ई-वे बिल में उल्लिखित अंतिम गंतव्य से लगभग तीन किलोमीटर आगे है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है। चूंकि माल एक गोदाम से जब्त किया गया था, इसलिए प्राधिकरण ने फॉर्म GST-INS-02 में जब्ती का आदेश जारी किया।
अदालत ने कहा,
यह प्रतिवादी का मामला नहीं था कि गोदाम से जो सामान जब्त किया गया था, वह वही सामान था जिसे समाप्त ई-वे बिल द्वारा ले जाया गया था। इसके विपरीत, संबंधित अधिकारी द्वारा दायर रिपोर्ट में ई-वे बिल संख्या दर्ज की जाती है। याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि शेष माल उसके द्वारा बेच दिया गया था। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि याचिकाकर्ता का इरादा कर से बचने का था, क्योंकि याचिकाकर्ता ने ई-वे बिल के निर्माण के समय कर योग्य राशि का भुगतान पहले ही कर दिया था।
विभाग यह मामला बनाने में भी विफल रहा है कि आवश्यक करों के भुगतान के बिना माल से निपटने में क्रेता और विक्रेता के बीच कोई सांठगांठ थी।
केस टाइटल: संदीप कुमार सिंघल बनाम उपायुक्त, राजस्व, जांच ब्यूरो उत्तर बंगाल मुख्यालय व अन्य।
साइटेशन: WPA 321/2023