"यूपी गोसेवा आयोग में 25,000 रुपए जमा करें": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'यूपी में गो-हत्या निवारण अधिनियम' के तहत दर्ज मामले में व्यक्ति पर जमानत की शर्त लगाई
Brij Nandan
23 May 2022 9:44 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश गो-हत्या निवारण अधिनियम, 1955 के तहत दर्ज मामले में एक व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दी कि वह 'यूपी गोसेवा आयोग, लखनऊ' में जेल से रिहा होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर 25,000 रुपये जमा करेगा।
जस्टिस सौरभ लावानिया की पीठ ने एक सोनू कसाई को जमानत देते हुए यह आदेश जारी किया, जिसे गोहत्या अधिनियम, 1955 की धारा 3/5/8 के तहत मांस / गोमांस (कथित रूप से गाय) के कब्जे में पाए जाने के बाद केस, दर्ज किया गया था।
वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनके कब्जे से पाई गई थी, क्योंकि अभियोजन की कहानी का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह नहीं था।
आगे यह तर्क दिया गया कि एफएसएल रिपोर्ट की आज तक प्रतीक्षा की जा रही है, जो यह साबित करने के लिए आवश्यक है कि कथित बरामद मांस बीफ था। एक गिरफ्तारी के आधार पर आवेदक को पांच मामलों में फंसाया गया था।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह-आरोपी राशिद और सूरज प्रकाश और असीम @ हासिम को पहले ही हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और इसलिए, उन्हें भी जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि आवेदक-आरोपी गाय और उसकी संतान सहित एक पशु प्रेमी है और अक्सर गौशालाओं (गौशालाओं) को पैसे दान करता है और वह यू.पी. गोसेवा आयोग में जेल से रिहा होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर 25,000 रुपए दान करेगा।
इन सबमिशन के आलोक में, कोर्ट ने उसे इस प्रकार देखते हुए जमानत दे दी,
"पक्षकारों के एडवोकेट्स के प्रतिद्वंदी प्रस्तुतीकरण, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री, साथ ही तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि कोई सार्वजनिक स्वतंत्र गवाह नहीं है और एफएसएल रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है और सह-आरोपियों को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और मामले के मैरिट पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा विचार है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं।"
कोर्ट ने आगे आदेश दिया,
"उपरोक्त के अलावा, उपरोक्त कथन के अनुसार, आवेदक को जेल से रिहा होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर 'यूपी गोसेवा आयोग, लखनऊ' में 25,000 / - (पच्चीस हजार रुपये केवल) की राशि जमा करनी होगी और, ट्रायल कोर्ट में इसकी रसीद दर्ज करें। यदि आरोपी आवेदक राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसे जमानत देने का यह आदेश रद्द कर दिया जाएगा और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा।"
केस टाइटल - सोनू कसाई बनाम यू.पी. राज्य
केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 251
आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: