लिंगानुपात में गिरावट का परिणाम अधिक से अधिक 'विनिमय विवाह': गुजरात हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

14 Feb 2022 4:46 AM GMT

  • लिंगानुपात में गिरावट का परिणाम अधिक से अधिक विनिमय विवाह: गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने पाया है कि गुजरात राज्य में लिंगानुपात में गिरावट के परिणामस्वरूप विनिमय विवाह (Exchange Marriage) के अधिक से अधिक मामले सामने आ रहे हैं।

    विनिमय विवाह (Exchange Marriage) में दो समूहों के बीच पति-पत्नी का एक व्यवस्थित और पारस्परिक आदान-प्रदान शामिल है।

    न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति मौना एम. भट्ट की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें लड़की के पिता चाहते थे कि कपल तलाक देकर अलग हो जाएं और वह अपनी लड़की का विवाह विनिमय प्रथा के तहत कर सके।

    पूरा मामला

    अनिवार्य रूप से, न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जहां एक संदीपकुमार पटेल (पति) ने प्रतिवादी संख्या 4 (पत्नी) के अवैध कारावास से कॉर्पस (उसकी पत्नी के पिता) की कस्टडी की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    लड़की का पिता चाहता था कि वह अपने पति को तलाक दे दे ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि उसकी बेटी की शादी बदले में हो सके और उसके बेटे (कॉर्पस का भाई) की भी शादी हो जाए।

    जब वह अदालत के सामने पेश हुई, कोर्ट ने देखा कि वह डरी हुई थी और इस तथ्य से अधिक परिचित थी कि उसका परिवार एक विनिमय विवाह की उम्मीद कर रहा है क्योंकि उसके भाई की शादी होनी बाकी है।

    उसके पिता ने यह भी पुष्टि की कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए इच्छुक है कि उसकी बेटी की शादी बदले में हो सके।

    इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने महत्वपूर्ण रूप से इस प्रकार देखा,

    "गुजरात राज्य में लिंगानुपात में गिरावट के परिणामस्वरूप अधिक से अधिक ऐसे मामले न्यायालय में आ रहे हैं जहां एक ओर बेटी का जन्म स्वीकार्य नहीं है और दूसरी ओर अनुपात में कमी के साथ, विवाह अनिवार्य रूप से विनिमय विवाह जो इच्छा, इच्छा, भावना और उम्र की परवाह किए बिना होता है।"

    इसके अलावा, यह देखते हुए कि वर्तमान मामले में, विवाह कॉर्पस की इच्छा के साथ किया गया था और परिवार के अत्यधिक दबाव और अपने भाई के लिए उसकी चिंता के कारण उसे अपने माता-पिता का घर छोड़ने की अनुमति नहीं थी, अदालत ने याचिका को अनुमति दी और कॉर्पस को याचिकाकर्ता से जुड़ने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया कि याचिकाकर्ता और कॉर्पस को कम से कम 8 सप्ताह की अवधि के लिए पुलिस सुरक्षा दी जाए।

    कोर्ट ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बनासकांठा को निर्देश जारी किया है।

    कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए;

    1.चूंकि दंपति इदर में रह रहे हैं, इसलिए कोर्ट ने शुरुआती 5 से 6 दिनों की पुलिस सुरक्षा का आदेश दिया।

    2. कोर्ट ने रजिस्ट्रार, सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि दंपति को इदर में पुलिस-वैन में छोड़ दिया जाए।

    3. इदार तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव को निर्देश दिया गया है कि दंपत्ति जहां भी संपर्क करें, वे हर संभव मदद करें।

    4. कोर्ट ने कॉर्पस के पिता को भी बहुत दृढ़ता से अवगत कराया कि कानून को हाथ में लेने के किसी भी प्रयास को सख्ती से देखा जाएगा। अदालत ने निर्देश दिया कि अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है, तो पुलिस उचित कार्रवाई कर सकती है।

    अंत में, अदालत ने इस उम्मीद के साथ याचिका का निपटारा किया कि दोनों पक्षों के वकील यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई अप्रिय घटना न हो क्योंकि इस मामले में दो वयस्क व्यक्तियों ने अपनी मर्जी से शादी करना चुना है और एक साथ अपना जीवन शुरू कर चुके हैं।

    केस का शीर्षक - संदीपकुमार मनुभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य

    केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (गुजरात) 31

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