अपने घर तक पहुंच से इनकार करना बुनियादी सुविधाओं से इनकार करने के बराबर: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेटे द्वारा मां का भरण-पोषण करने में विफल रहने पर गिफ्ट डीड रद्द किया
Shahadat
12 Sept 2023 12:03 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि किसी को अपने घर तक पहुंच से इनकार करना बुनियादी सुविधाओं से इनकार करना है, सीनियर सिटीजन भरण-पोषण ट्रिब्यूनल के एक आदेश को बरकरार रखा। इस आदेश में बुजुर्ग महिला द्वारा अपने बेटे के पक्ष में किए गए दो गिफ्ट डीड रद्द कर दिया गया और बेटे और बहू को स्वामित्व संपत्ति (Subject Property) खाली करने का निर्देश दिया गया।
जस्टिस संदीप वी मार्ने ने यह पाते हुए यह फैसला सुनाया कि बेटा अपनी विधवा मां को बुनियादी सुविधाएं और भौतिक जरूरतें प्रदान करने के अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहा है।
अदालत ने कहा,
“गिफ्ट को बेटे के प्रति स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से निष्पादित किया गया था, जो उसके निष्पादन के लिए एकमात्र संभावित विचार था। ऐसे प्यार और स्नेह में अंतर्निहित बेटे का कर्तव्य है कि वह विधवा मां को बुनियादी सुविधाएं और भौतिक ज़रूरतें मुहैय्या करे। गिफ्ट डीड के निष्पादन के बाद जो घटनाएं घटित हुई हैं, उनसे संकेत मिलता है कि मां और बेटे के बीच ऐसा प्यार और स्नेह अब मौजूद नहीं है। प्यार और दुलार के साथ-साथ बेटा शायद अपनी मां को बुनियादी सुविधाएं और भौतिक जरूरतें मुहैया कराने का कर्तव्य भी नहीं निभा पाया। यह कभी भी बेटे की संपत्ति नहीं थी। उसे गिफ्ट मांगने का कोई अधिकार नहीं है।”
इस प्रकार अदालत ने अश्विन खटर और उनकी पत्नी द्वारा अपनी मां के पक्ष में ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने कहा,
“यह हर मामले में अपरिवर्तनीय स्थिति नहीं हो सकती है। मां का प्यार और स्नेह वापस पाया जा सकता है। हालांकि, इस समय मेरी राय में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मां को गिफ्ट में दी गई संपत्तियों की बहाली का चरम उपाय आवश्यक है।”
उर्वशी खटर ने ट्रिब्यूनल के समक्ष माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण एक्ट की धारा 4, 5 और 23 के तहत आवेदन दायर किया था। अपनी याचिका में उर्वशी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे अश्विन ने उन्हें गिफ्ट डीड को निष्पादित करने की धमकी दी थी, जबकि उनके पति आईसीयू में थे। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ताओं ने उन्हें उनके अपने आवासीय बंगले तक पहुंच से वंचित कर दिया, जिस में वह 30 वर्षों से रह रही थी।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी जानकारी या अनुमति के बिना उनका निजी सामान उनके कमरे से हटा दिया गया। उन्होंने 2018 की एक घटना का जिक्र किया, जब उनके बेटे ने नशे में धुत होकर कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति की मृत्यु के बाद याचिकाकर्ताओं के साथ विवादों के कारण उन्हें घर के बाहर छोड़ दिया गया और उन्हें किराए के फ्लैट में रहना पड़ा।
ट्रिब्यूनल ने आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए संपत्तियों में उनके छोटे बेटे अश्विन को हिस्सा हस्तांतरित करने वाले दो गिफ्ट डीड को अमान्य घोषित कर दिया। साथ ही मां को बंगले में रहने की अनुमति दी। इसके अलावा, बेटे को उन्हें मानसिक या शारीरिक पीड़ा पहुंचाने से रोक दिया। हालांकि, मेडिकल खर्च सहित मासिक भरण-पोषण की प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई। याचिकाकर्ताओं ने ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दायर की।
बेटे के वकील मयूर खांडेपारकर ने तर्क दिया कि गिफ्ट डीड रद्द करना एक्ट की धारा 23 का खंडन करता है, क्योंकि गिफ्ट डीड इस शर्त पर निष्पादित नहीं किए गए थे कि बेटा बुनियादी सुविधाएं और भौतिक ज़रूरतें मुहैय्या कराएगा।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि मां इस बात का कोई सबूत देने में विफल रही कि सबूत मांगने के ट्रिब्यूनल के अधिकार के बावजूद याचिकाकर्ताओं ने उसे बुनियादी सुविधाएं या भौतिक ज़रूरतें देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बड़े बेटे अविनाश ने अपनी मां को झूठी शिकायतें दर्ज करने के लिए उकसाया।
मां के वकील सिमिल पुरोहित ने कहा कि गिफ्ट डीड में बुनियादी सुविधाएं और भौतिक जरूरतें प्रदान करने की शर्त को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि छोटा बेटा अश्विन मूल संपत्ति दस्तावेजों को रोक रहा है और मां के स्वामित्व वाली संपत्तियों से गलत तरीके से लाभ उठा रहा है।
एक्ट की धारा 23 में प्रावधान है कि उपहार या अन्य माध्यम से सीनियर सिटीजन की संपत्ति का हस्तांतरण शून्य घोषित किया जा सकता है, यदि स्थानांतरण इस शर्त के अधीन है कि संपत्ति लेने वाला संपत्ति देने वाले को बुनियादी सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा, और अगर संपत्ति का हस्तांतरण ग्रहण करने वाला ऐसा करने में विफल रहता है तो हस्तांतरण अमान्य हो जाएगा।
अदालत ने सुदेश छिकारा बनाम रामती देवी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया और माना कि ऐसी शर्त को डीड में स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ट्रिब्यूनल के समक्ष स्थापित की जा सकती है। अदालत ने कहा कि मां के आवेदन में विशिष्ट दलीलें हैं कि गिफ्ट डीड इस आश्वासन के आधार पर निष्पादित किया गया कि याचिकाकर्ता जीवन भर उसकी देखभाल करेंगे।
अदालत ने आगे कहा कि हालांकि मौखिक साक्ष्य ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन यह हर मामले में आवश्यक नहीं है। खासकर जब किसी शर्त के अस्तित्व का समर्थन करने वाली विशिष्ट दलीलें और सामग्री हों। अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल से सिविल कोर्ट की तरह सुनवाई करने की उम्मीद नहीं की जाती है।
अदालत ने कहा,
“ऐसी स्थिति के अस्तित्व को परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी इकट्ठा किया जा सकता है कि मां 30 वर्षों तक बंगले में रह रही थी और अपने पति के निधन के 5 महीने के भीतर उन्होंने उस बंगले को अपने बेटे को उपहार में देने के बारे में सोचा। उस दौरान उन्होंने यह नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह अपने घर से बाहर होगी। मां अपने आवासीय बंगले को अपने बेटे के पक्ष में उपहार स्वरूप देने के लिए यह अपेक्षा रखती है कि उसका बेटा उसे उस बंगले में रहने देगा। इसलिए मां को बंगले में रहने की अनुमति देने के लिए बुनियादी सुविधा दिए जाने की शर्त का अस्तित्व वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में माना जाना आवश्यक है।”
अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि मां को कुछ नियमित आय प्राप्त होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि बेटे की ओर से उसे बुनियादी सुविधाएं और भौतिक ज़रूरतें प्रदान करने में कोई विफलता नहीं है।
अदालत ने कहा,
'भरण-पोषण' शब्द की परिभाषा केवल पैसे देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भोजन, कपड़े, निवास और मेडिकल देखभाल और उपचार प्रदान करना भी शामिल है।
अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि उसके बड़े बेटे ने मां के कार्यों को उकसाया था, यह देखते हुए कि उसके आरोप दस्तावेजों द्वारा समर्थित थे और कथित उकसावे उसके मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था।
अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का निष्कर्ष इस स्थिति पर आधारित है कि उसे अपना आवासीय बंगला छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, जहां वह 30 वर्षों से रह रही थी। जिससे उनका भावनात्मक संबंध था। कोर्ट ने इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने ट्रिब्यूनल द्वारा उसके निर्देशों के उल्लंघन के मामले में मां को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की दी गई स्वतंत्रता को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि यह याचिकाकर्ताओं के लिए निवारक के रूप में हैऔर यह सुनिश्चित करने के लिए दिया गया कि मां को उपेक्षा के हर कृत्य के लिए विस्तृत मुकदमेबाजी नहीं करनी पड़े।
इस प्रकार, अदालत ने उपहार कार्यों को रद्द करने, याचिकाकर्ताओं को बेदखल करने और उन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने से रोकने के ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि, अदालत ने छह सप्ताह के लिए यथास्थिति देने का अंतरिम आदेश जारी रखा।
केस नंबर- रिट याचिका संख्या 6022/2022
केस टाइटल- अश्विन भरत खटर बनाम उर्वशी भरत खटर
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