[आरटीआई के तहत जानकारी देने से इनकार ] 'आरटीआई एक्ट के तहत अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें जिसने एक निर्दयी व्यक्ति के रूप में काम किया: गुजरात हाई कोर्ट

LiveLaw News Network

15 Sep 2020 10:56 AM GMT

  • [आरटीआई के तहत जानकारी देने से इनकार ] आरटीआई एक्ट के तहत अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें जिसने एक निर्दयी व्यक्ति के रूप में काम किया: गुजरात हाई कोर्ट

    गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार (10 सितंबर) को राज्य सूचना आयुक्त को निर्देश दिया की सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत ममलाटदार पर कार्यवाही शुरू किया जाए। "ममलाटदार ने निर्दयी तरीके से काम किया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को सूचना के अधिकार के अधिकार से वंचित किया गया"।

    न्यायमूर्ति ए वाई कोगजे की खंडपीठ ने कहा, "न्यायालय का विचार है कि यह एक सटीक मामला है, जहां सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने के साथ-साथ आकस्मिक तरीके से शुरू करने की आवश्यकता है। जिसमें सूचना के अधिकार के तहत सूचना के अधिकार की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के आवेदन से निपटा गया है। " (जोर दिया गया)

    इस मामले की पृष्ठभूमि

    भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को 19.04.2018 को सूचना अधिनियम के तहत अपने आवेदन में मांगी गई जानकारी, विवरण और दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था ।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि यद्यपि आवेदन पत्र वर्ष 2018 में दायर किया गया था, लेकिन आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के बारे में विशिष्ट जानकारी देते हुए, सार्वजनिक सूचना अधिकारी और ममलतदार, भचाऊ ने केवल इस आधार पर आवेदन को मनोरंजन करने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी, तीसरे पक्ष से संबंधित है, और इसलिए, यह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (डी) के तहत सूचना विशेषाधिकार है।

    लोक सूचना अधिकारी के ऐसे आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपील को प्राथमिकता दी और अपीलीय प्राधिकारी ने निर्धारित समय के भीतर अपील का जवाब नहीं दिया, नतीजतन, याचिकाकर्ता ने राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील को प्राथमिकता दी।

    राज्य सूचना आयुक्त ने अपील की अनुमति दी थी और याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिया था।

    आदेश के पैरा -3 में, राज्य सूचना आयुक्त ने आवश्यक दस्तावेजों की आपूर्ति नहीं करने के लिए प्राधिकरण के खिलाफ कठोर टिप्पणी की थी।

    याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि राज्य सूचना आयुक्त के निर्णय के बाद, संबंधित अधिकारियों ने पूरी तरह से अलग रुख अपना लिया था और कहा था कि , जो जानकारी मांगी गई है, वह उपलब्ध नहीं है।

    यह याचिकाकर्ता का मामला था कि प्रतिवादी अथॉरिटी यानी लोक सूचना अधिकारी ने राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष यह कहकर अपना पक्ष रखा कि उनके पास राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष पेश होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उक्त रिकॉर्ड नष्ट हो गया था और / या उपलब्ध नहीं था।

    राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष लिया गया एकमात्र स्टैंड यह था कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (डी) के मद्देनजर तीसरे पक्ष को जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है।

    एजीपी ने इस अदालत का ध्यान प्रतिवादी को दिए गये जवाब के तरफ खीचा , जिसमें पैरा संख्या 10 में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भूकंप की प्राकृतिक आपदा के कारण, भचाऊ के क्षेत्र में सरकारी कार्यालय को काफी नुकसान हुआ है। और इसलिए, प्राधिकरण के पास जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

    उत्तर (रेज़ीडेन्डर) में, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि सूचना उपलब्ध न कराने के लिए अधिकारियों द्वारा यह फ्लिप फ्लॉप शुरू से ही राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा तीसरे पक्ष से संबंधित जानकारी के लिए केवल वही स्टैंड लिया गया जिसकी जानकारी मांगी गई थी।

    याचिकाकर्ता द्वारा तीसरे पक्ष से संबंधित जानकारी के लिए केवल वही स्टैंड लिया गया जिसकी जानकारी मांगी गई थी। स्टैंड लिया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी भूकंप की प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गई थी।

    कोर्ट का अवलोकन

    न्यायालय ने संबंधित सूचना के समय, राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष, उत्तरदाता अधिकारियों के परस्पर विरोधी रुख को स्वीकार किया, जो कि राज्य के सूचना आयुक्त के समक्ष है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने तीसरे पक्ष से संबंधित जानकारी के लिए मांगा था, और इसलिए, उसे देने से इनकार कर दिया।

    अदालत ने आगे टिप्पणी,

    उस स्टैंड के खिलाफ, अब, स्टैंड लिया जा रहा है कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पहले चरण में जब तीसरे पक्ष की जानकारी के बारे में लोक सूचना अधिकारी के साथ-साथ राज्य सूचना आयुक्त द्वारा याचिकाकर्ता को जवाब दिया गया था, और सुचना इसलिए, प्रदान नहीं किया गया, इस अनुमान पर होगा कि उत्तरवर्ती अधिकारियों का उनके साथ रिकॉर्ड था और इस तरह के रिकॉर्ड के इनकार के बाद पाया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी गायब है, और उसके बाद, उपलब्ध नहीं होने के अपने रिकॉर्ड को बदल दें। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।" (जोर देकर )

    उपरोक्त बातों के मद्देनजर रखते हुए , सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए मामले को राज्य सूचना आयुक्त को वापस कर दिया गया था।


    केस का विवरण:

    केस का शीर्षक: सुरेशचंद्र मानेकलाल ढोलकिया बनाम गुजरात राज्य

    मामला नंबर: विशेष सिविल एप्लीकेशन नंबर 6941 ऑफ 2020

    क्वोरम: जस्टिस ए वाई कोगजे

    अपीयरेंस: एडवोकेट एआर ठाकरे और एडवोकेट शिवांग ए थैकर (याचिकाकर्ता के लिए); जीएच विर्क (प्रतिसाद संख्या 2 के लिए); एजीपी धवन जयसवाल (उत्तरदाताओं के लिए 1, 2, 3, 4)

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