दिल्ली दंगा: क्योंकि वह ताहिर हुसैन का भाई है, इसलिए उसे अनंत काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता: दिल्ली कोर्ट ने शाह आलम को जमानत दी
LiveLaw News Network
15 Dec 2020 12:22 PM IST
दिल्ली दंगोंं से जुड़े एक मामले में गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट (दिल्ली) ने बुधवार (09 दिसंबर) को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और एनई दिल्ली दंगा मामले में मुख्य अभियुक्त ताहिर हुसैन के छोटे भाई शाह आलम को दंगों से संबंधित मामलों में से एक में जमानत दे दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने शाह आलम की जमानत याचिका का निपटारा करते हुए बीट कांस्टेबलों से सवाल किया कि उन्होंंने 06.03.2020 तक इंतजार क्यों किया जब उनके बयान
सीआरपीसी की धारा 161 के तहत आईओ द्वारा दर्ज किए गए थे), जब उन्होंने (शाह आलम) स्पष्ट रूप से आवेदक को घटना की तारीख यानी 25.02.2020 को दंगों में लिप्त देखा और पहचाना था।
कोर्ट ने कहा,
"पुलिस अधिकारी होने के नाते उन्हें तब और वहाँ की पीएस में रिपोर्ट करने या उच्च पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में यह बात लाने से क्या रोका। इससे इन गवाहों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह होता है।"
महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने कहा,
"अभियोजन पक्ष आवेदक की भूमिका को इंगित करने में सक्षम नहीं है, इस तथ्य को छोड़कर कि आवेदक मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन का छोटा भाई है।"
उल्लेखनीय रूप से न्यायालय ने भी टिप्पणी की,
"आवेदक कोकेवल इस तथ्य के आधार पर जेल में कैद करने के लिए नहीं बनाया जा सकता है कि वह मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन का छोटे भाई हैं या अन्य लोग जो दंगाई भीड़ का हिस्सा थे, उन्हेंं पहचान कर मामले में गिरफ्तार किया जाना चाहिए।"
दंगाइयों द्वारा मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के घर के इस्तेमाल के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी संपत्ति (योंं) में आगजनी और लूटपाट के कार्यों के कमीशन के बारे में वर्तमान मामला (एफआईआर नंबर 80/2020) है।
इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने कहा,
"इस मामले में केवल एक गवाह को जोड़ा गया है। उसकी शिकायत पर खंडन पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में इस गवाह का नाम जानबूझकर रखा गया है, जैसा कि वहाँ है कोई अन्य स्वतंत्र गवाह नहीं था। "
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को समग्रता में देखते हुए आवेदक शाह आलम को इस मामले में 20,000 / - रुपए के निजी बॉन्ड प्रस्तुत करने और न्यायालय की संंतुष्टि के लिए इतनी ही राशि के ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत दी गई।