दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का मामला: कोर्ट ने यूजीसी-नेट की परीक्षा में बैठने के लिए मीरान हैदर को कस्टडी पैरोल दी
LiveLaw News Network
30 Nov 2021 1:45 PM IST
दिल्ली कोर्ट ने 30 नवंबर को यूजीसी-नेट (UGC NET) की मैनेजमेंट परीक्षा में बैठने के लिए दिल्ली दंगों के साजिश के मामले में आरोपी मीरान हैदर को कस्टडी पैरोल दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने निर्धारित मैनेजमेंट परीक्षा (बिजनेस एडमिन. एमजीटी./मार्केटिंग/मार्केटिंग एमजी./इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल एमजीटी./फाइनेंशियल एमजीटी./को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट) के लिए कस्टडी पैरोल की मांग करने वाले हैदर द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया।
न्यायालय ने जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट और प्रवेश पत्र का अवलोकन किया, जिसका विवरण यूजीसी-नेट पोर्टल से ऑनलाइन जांचा गया और वह सही पाया गया।
अदालत ने देखा कि अभियोजन पक्ष ने पूर्वोक्त आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
कोर्ट ने आदेश दिया,
"आवेदक मीरान हैदर की प्रार्थना पर विचार करते हुए मैं उक्त आवेदन की अनुमति देने के लिए इच्छुक हूं। वर्तमान आवेदन को स्वीकार किया जाता है और आवेदक मीरान हैदर को 30.11.2021 को आयोजित होने वाली उपरोक्त परीक्षा में सेंटर, खसरा नंबर 401-402, बिल्डिंग नंबर 2, कालू राम मार्केट, घिटोरनी, घिटोरनी मेट्रो स्टेशन के पास, दिल्ली-110070 सुबह 07:20 बजे से प्रवेश समय के साथ उपस्थित होने के लिए कस्टडी पैरोल की अनुमति दी जाती है।"
हैदर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी 59/2020 में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत अन्य अपराधों सहित कड़े आरोप शामिल हैं।
एफआईआर 59/2020 में चार्जशीट किए गए अन्य लोगों में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगर, इशरार जहां, शिफा-उर-रहमान, कार्यकर्ता खालिद सैफी, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान शामिल हैं।
इसके बाद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और जेएनयू के छात्र शरजील इमाम के खिलाफ मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।
केस का शीर्षक: राज्य बनाम ताहिर हुसैन एंड अन्य
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