दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट कथित अभद्र भाषा के लिए राजनेताओं के खिलाफ एसआईटी जांच और एफआईआर करने की मांग वाली याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा

LiveLaw News Network

4 Feb 2022 1:00 PM GMT

  • दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट कथित अभद्र भाषा के लिए राजनेताओं के खिलाफ एसआईटी जांच और एफआईआर करने की मांग वाली याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा

    दिल्ली हाईकोर्ट अगले सप्ताह 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की स्वतंत्र एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा। याचिकाओं में कथित नफरत भरे भाषणों के लिए राजनेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और गलत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई।

    जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे भंभानी की पीठ ने मामले की सुनवाई आठ फरवरी को तय की।

    पीठ ने हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों से कहा कि वे याचिकाओं में प्रार्थनाओं की पहचान करें और उनका मिलान करें ताकि अदालत उन मुद्दों को निर्धारित कर सके जिन पर विचार किया जाना है और जो निष्फल हो गए हैं।

    जस्टिस मृदुल ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं से कहा,

    "सभी याचिकाओं में सभी प्रार्थनाओं को एकत्रित करें ताकि हम शुरुआत में ही इन पर गौर कर सकें और यह तय कर सकें कि कौन-सी याचिकाएं सही हैं और जो निष्फल हो गई हैं।"

    28 जनवरी, 2022 के आदेश के तहत चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा याचिकाओं को स्थानांतरित करने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया।

    सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वकील रजत नायर ने पीठ को बताया कि दंगों के मामलों की जांच एक उन्नत चरण में है। इसमें एफआईआर दर्ज की गई और विभिन्न मामलों में आरोप तय किए गए हैं। मुकदमे चल रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि पुलिस दंगों के मामलों की जांच में प्रगति के बारे में नियमित अपडेट देते हुए चीफ जस्टिस की पीठ के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर रही है।

    हाल ही में दायर एक स्टेटस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया कि दंगों के मामलों में दर्ज 758 एफआईआर में से कुल 384 मामलों में जांच लंबित है। पुलिस ने कहा कि 367 मामलों में चार्जशीट दायर की गई और तीन मामलों में रद्द करने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। साथ ही चार मामलों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

    पुलिस ने अदालत को यह भी सूचित किया कि दंगों के संबंध में दर्ज की गई एफआईआर की तुरंत कानून के अनुसार जांच की गई और पुलिस द्वारा विश्वसनीय, ईमानदार और निष्पक्ष तरीके से की गई। इसके अलावा, यह जोड़ा गया कि सीएए और एनआरसी के विरोध की पूरी अवधि के दौरान, दिल्ली पुलिस सतर्क रही और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए कि विरोध आगे न बढ़े।

    जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिकाओं में से एक में एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल द्वारा मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। मांग है कि दिल्ली पुलिस के सदस्यों को इस एसआईटी से बाहर किया जाए।

    एसआईटी के अलावा, याचिका में योजना, तैयारी और दंगों के कारण के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक अलग और 'विशेष रूप से अधिकार प्राप्त निकाय' की भी मांग की गई।

    अजय गौतम द्वारा दायर याचिका में राष्ट्रीय जांच एजेंसी से नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के वित्तपोषण और प्रायोजित करने की जांच करने के लिए कहा गया।

    याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि इन विरोध प्रदर्शनों को कथित तौर पर पीएफआई द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जो उनके अनुसार एक राष्ट्र विरोधी संगठन है और इसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों द्वारा समर्थित किया जाता है।

    इन दावों के अलावा, याचिकाकर्ता ने वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी और सलमान खुर्शीद जैसे राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ और अभद्र भाषा बोलने के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कहा।

    एक अन्य याचिका में भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और अभय वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग की गई है, जिन्होंने कथित तौर पर दिल्ली दंगों को भड़काने के लिए घृणित टिप्पणी की थी।

    बृंदा करात द्वारा दायर याचिका में दंगों के संबंध में पुलिस, आरएएफ या राज्य के पदाधिकारियों द्वारा कृत्यों, अपराधों और अत्याचारों का आरोप लगाने वाली शिकायतों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई।

    पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए कहा था, अधिमानतः तीन महीने के भीतर राजनेताओं के खिलाफ एफआईआर और जांच की मांग करने वाली याचिकाओं में से एक।

    केस शीर्षक: अजय गौतम बनाम जीएनसीटीडी और अन्य संबंधित दलीलें

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