दिल्ली दंगा- जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सीएएम कोर्ट के उस आदेश को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि आदेशों के अनुपालन में हुई देरी पर जुर्माने के लिए पुलिस आयुक्त व्यक्तिगत रूप से जिम्‍मेदार होंगे

LiveLaw News Network

26 Oct 2021 1:33 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    कड़कड़डूमा कोर्ट के उत्तर पूर्व जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत सीएमएम कोर्ट ने पुलिस उपायुक्त और पुलिस आयुक्त को आगाह किया था कि यदि जांच अधिकारी दंगों के मामले में पारित आदेशों के अनुपालन के लिए स्थगन की मांग करते हैं तो यह उन्हें व्यक्तिगत रूप से जुर्माना लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराएगा।

    प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार 25 सितंबर को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका पर विचार कर रहे थे। आदेश में अदालत ने जांच अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपे गए मामलों के संचालन पर अपनाए गए कैजुअल एप्रोच पर चिंता व्यक्त करते हुए स्थगन अनुरोध को पांच हजार रुपये के जुर्माने के साथ अनुमति दी थी।

    जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पिछले सप्ताह 25 सितंबर के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी थी। एसएचओ दयालपुर पुलिस स्टेशन की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि आदेश पर रोक लगाने के बावजूद, सीएमएम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को एक आदेश पारित किया था। .

    इसे देखते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया,

    "पुनरीक्षण फाइल के अवलोकन से पता चलता है कि इस न्यायालय ने दिनांक 21.10.2021 के आदेश द्वारा दिनांक 25.09.2021 के आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी थी, और इस प्रकार ट्रायल कोर्ट द्वारा बाद के आदेश, दिनांक 21.10.2021 में दिए गए निर्देशों को गैर-अनुपालन नहीं कहा जा सकता है, जो स्पष्ट रूप से इस न्यायालय द्वारा स्थगन दिए जाने के बाद पारित किया गया था।"

    "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि दिनांक 25.09.2021 को ‌‌दिए आक्षेपित आदेश को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2021 को दिए एक आदेश से रोक दिया गया था, इसलिए आक्षेपित आदेश से निकलने वाले परिणामी निर्देशों की आवश्यकता नहीं है।"

    इस आधार पर कोर्ट ने 21 अक्टूबर के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत हालांकि 2 नवंबर को उस कार्यवाही के संबंध में दलीलें सुनना जारी रखेगी, जिसके द्वारा 25 सितंबर के पिछले आदेश पर रोक लगा दी गई थी।

    शीर्षक: एसएचओ पीएच दयालपुर बनाम कोमल मिश्रा

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