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दिल्ली हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी, कपिल मिश्रा और अन्य पर कथित हैट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किए

LiveLaw News Network
12 March 2020 8:59 AM GMT
दिल्ली हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी, कपिल मिश्रा और अन्य पर कथित हैट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किए
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दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सोनिया गांधी, वारिस पठान कपिल मिश्रा और अन्य राजनेताओं के खिलाफ कथित रूप से हैट स्पीच देने के लिए कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।

चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस हरि शंकर की डिवीजन बेंच ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और विभिन्न राजनीतिक नेताओं को याचिका पर अपना अपना पक्ष रखने वाले को नोटिस जारी किए हैं।

याचिका में दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में दायर याचिका में सोनिया गांधी, वारिस पठान, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और अन्य जैसे राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कथित रूप से उकसाने और घृणास्पद भाषण देने के लिए उचित कार्रवाई की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने इन नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 147, 148 और 149 के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत उचित कार्रवाई की मांग की गई है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका ने कानून के अनुसार उनकी गिरफ्तारी और उनकी संपत्तियों की कुर्की की भी मांग की है।

याचिका में आगे दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस इन राजनेताओं को गिरफ्तार करने में विफल रही है, जो कथित रूप से घृणास्पद भाषण दे रहे थे। यह, याचिकाकर्ता के अनुसार, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को वंचित किया है।

राजनेताओं और पुलिस की अपने कर्तव्यों को बनाए रखने में विफलता को उजागर करते हुए, याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक संपत्ति के साथ-साथ प्रभावित व्यक्तियों की क्षति की गणना करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की है।

याचिकाकर्ता के अनुसार एसआईटी द्वारा गणना की गई राशि, दिल्ली दंगों के पीड़ितों को वितरित की जाएगी।

याचिकाकर्ता ने अदालत से किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति को कोई भी भाषण देने से रोकने और किसी भी तरह की रैली आयोजित नहीं करने के निर्देश देने कीए मांग की है, जब तक कि दिल्ली में शांति और स्थिति नियंत्रण में और सामान्य नहीं हो जाती।

याचिका डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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