दिल्ली दंगे: कोर्ट ने जी20 शिखर सम्मेलन का हवाला देते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने में विफलता के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, कहा संतुलन कायम करना जरूरी

Sharafat

13 Sept 2023 1:52 PM IST

  • दिल्ली दंगे: कोर्ट ने जी20 शिखर सम्मेलन का हवाला देते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने में विफलता के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, कहा संतुलन कायम करना जरूरी

    दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने में विफलता के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। अदालत की फटकार इस प्रस्तुति के बाद आई कि जांच अधिकारी 9-10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित "जी20 शिखर सम्मेलन में व्यस्त थे, इसलिए चार्जशीट दाखिल नहीं की गई।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला शिखर सम्मेलन में व्यस्त होने के कारण से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा,

    “यह उम्मीद नहीं की जाती है कि पुलिस संगठन अपने काम की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किसी भी समय सहज होगा। कानून व्यवस्था प्रबंधन और किसी मामले की जांच में पुलिस एजेंसी को संतुलन बनाकर काम करना होता है। काम पूरा करने के लिए अदालत ने जो लंबी अवधि दी है, उसका उसी के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए।”

    यह घटनाक्रम खजूरी खास पुलिस स्टेशन में 2020 की एफआईआर नंबर 188 में दर्ज किया गया, जिसमें समीजा नाम की एक महिला ने दंगाई भीड़ द्वारा उसके घर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था। बाद में 10 और लोग इसी तरह की शिकायतें लेकर दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे, जिन्हें एफआईआर में शामिल कर लिया गया।

    एसएचओ और जांच अधिकारी ने 20 जुलाई को एक नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने और पप्पन द्वारा की गई शिकायत की वापसी के लिए आवेदन करने के लिए समय मांगा।

    विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार गौड़ ने मंगलवार को अदालत को बताया कि एसएचओ दिल्ली हाईकोर्ट में व्यस्त थे और जांच अधिकारी शायद G20 शिखर सम्मेलन में व्यस्त होने के कारण "संपर्क से परे" थे, जिसके कारण न तो पूरक आरोपपत्र और न ही आवेदन दायर किया जा सका।

    जज ने कहा, " इस मामले में पुलिस द्वारा अधूरा काम करने और आवश्यक कार्रवाई करने में अनिच्छा के कारण आज तक आरोप तय नहीं किए जा सके। "

    अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए मामले को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के संबंधित डीसीपी के पास भेज दिया कि सुनवाई की अगली तारीख 06 अक्टूबर से पहले उसके पिछले आदेश के अनुसार अपूर्ण कार्य पूरा हो जाए।

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