दिल्ली दंगा: कोर्ट ने सफूरा जरगर को कश्मीर में अपने घर जाने की अनुमति दी, लोकेशन के वेरिफिकेशन के लिए उसे गूगल मैप पर 'ड्राप-ए-पिन' करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

14 July 2021 8:34 AM IST

  • दिल्ली दंगा: कोर्ट ने सफूरा जरगर को कश्मीर में अपने घर जाने की अनुमति दी, लोकेशन के वेरिफिकेशन के लिए उसे गूगल मैप पर ड्राप-ए-पिन करने का निर्देश दिया

    दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी छात्र कार्यकर्ता सफूरा जरगर को ईद-उल-मिलाद के त्योहार के अवसर पर एक समारोह 'अकीका' करने के लिए एक महीने की अवधि के लिए कश्मीर में अपने घर जाने की अनुमति दी है।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जरगर की याचिका को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि वह जांच अधिकारी द्वारा किए जाने वाले सत्यापन के उद्देश्य से गूगल मैप्स पर एक पिन डालेगी।

    कोर्ट ने जरगर को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी जमानत शर्तों का पालन करने का निर्देश देते हुए आदेश दिया कि,

    "आवेदक आधिकारिक ईमेल के माध्यम से जांच अधिकारी को अपनी यात्रा का कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेगा। आवेदक गूगल मेप पर 'ड्रॉप-ए-पिन' करेगा, ताकि जांच अधिकारी आवेदक की उपस्थिति और स्थान को सत्यापित कर सके। जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर पहले से ही आवेदक को ज्ञात है और वर्तमान आवेदन में भी उसका उल्लेख है।"

    जरगर को पिछले साल 23 जून को मानवीय आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस शर्त के साथ जमानत दी थी कि अगर वह दिल्ली क्षेत्र से बाहर जाना को चाहती हैं तो संबंधित अदालत की अनुमति लेनी होगी।

    इस प्रकार दिल्ली की अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि चूंकि वह और उनके पति के गृहनगर किश्तवाड़ में हैं, इसलिए उन्हें कश्मीर की यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि समारोह वहीं किया जाएगा।

    सुनवाई के दौरान जरगर की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि उन्हें 30 दिनों के लिए यानी 16 जुलाई से 16 अगस्त तक अपने निवास स्थान पर अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

    कोर्ट ने देखा कि उक्त आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध नहीं किया गया।

    कोर्ट ने आदेश दिया कि,

    "किश्तवाड़, कश्मीर में अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए आवेदक के वर्तमान आवेदन को 16.07.2021 से एक महीने की अवधि के लिए अनुमति दी जाती है।"

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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