दिल्ली दंगे : हाईकोर्ट ने हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्याकांड के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया, कहा- वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है

Sharafat

19 Sep 2023 1:30 PM GMT

  • दिल्ली दंगे : हाईकोर्ट ने हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्याकांड के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया, कहा- वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

    जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि ऐसी संभावना है कि जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी इरशाद अली गवाहों को प्रभावित कर सकता है या धमकी दे सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, जिससे कार्यवाही खतरे में पड़ सकती है और पटरी से उतर सकती है।

    अदालत ने कहा, “इसके अलावा यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि पीडीपीपी अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के साथ आईपीसी की लगभग 22 धाराएं वर्तमान एफआईआर में शामिल हैं और यह इसमें शामिल स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है।"

    अदालत ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता तथा इस तथ्य को देखते हुए कि मामले में अभी भी कई गवाहों से पूछताछ की जानी है, अली को जमानत देने से इनकार कर दिया।

    दयालपुर थाने में आईपीसी की धारा 186, 353, 332, 333, 323, 109, 144, 147, 148, 149, 153A, 188, 336, 427, 307,308, 397, 412, 302, 201, और धारा 120बी और धारा 34 के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 27, 54 और धारा 59 के तहत एफआईआर 60/2020 दर्ज की गई है।

    अली को 07 दिसंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है। मुख्य आरोपपत्र दाखिल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सात पूरक आरोपपत्र दाखिल किये हैं।

    जस्टिस बनर्जी ने कहा कि अली की पहचान न केवल उस क्षेत्र में लगे विभिन्न सीसीटीवी में कैद किए गए वीडियो फुटेज से हुई, बल्कि विभिन्न गवाहों द्वारा भी की गई। अदालत ने यह भी कहा कि पैम्फलेट प्रसारित होने के बाद ही कुछ महीनों के अंतराल के बाद अली की गिरफ्तारी संभव हो सकी।

    अदालत ने कहा, "उस क्षेत्र में लगे विभिन्न सीसीटीवी द्वारा कैप्चर किए गए वीडियो फुटेज और पीडब्लू के विशाल चौधरी द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो के आधार पर, इस न्यायालय की राय में गवाह की वास्तविकता या उसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो सही नहीं है। जमानत देते समय यह चिंता का विषय है क्योंकि ये मुकदमे के मामले हैं। इसी प्रकार इसमें शामिल बाकी गवाह में से अधिकांश आवेदक के समान/आस-पास के क्षेत्र में रहते हैं, इस न्यायालय की राय में आवेदक को उनकी पहचान और ठिकाने के बारे में पता होगा और इसलिए आवेदक को ज़मानत नहीं दी जा सकती।

    इसके अलावा, यह भी देखा गया कि वीडियो के अनुसार अली को "पूरी ताकत और जोश" के साथ दूसरों को भड़काते हुए उस समय देखा गया जब "चीजें सामान्य से बहुत दूर थीं।"

    अदालत ने कहा,

    “वास्तव में घटना स्थल पर आवेदक की उपस्थिति ही उस पर संदेह की छाया डालती है और यह अनुमान लगाती है कि आवेदक वास्तव में विरोध करने वाली भीड़ का हिस्सा था, जिसका स्पष्ट रूप से पूर्व-निर्धारित इरादा था। उपरोक्त सभी कारक इस न्यायालय के लिए आवेदक को जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त कारक हैं।"

    जस्टिस बनर्जी ने यह भी कहा कि अली को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ दावा की गई समानता के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि समानता एक आरोपी की भूमिका और अन्य सह-आरोपियों की विशिष्ट भूमिका और अपराध की प्रकृति पर आधारित है।

    अदालत ने कहा,

    “यहां एक मामला है जिसमें आवेदक को एक पीडब्ल्यू विशाल चौधरी द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो के साथ-साथ उस क्षेत्र के कई सीसीटीवी फुटेज में कैद किया गया है, जहां घटना हुई थी। इस प्रकार यह तथ्य कि आवेदक वास्तव में उल्लिखित तिथि और समय पर घटना स्थल पर पकड़ा गया था, अपने आप में एक खुला कृत्य है जो वर्तमान एफआईआर में उल्लिखित अपराधों को अंजाम देने में उसकी सक्रिय भागीदारी को इंगित करता है। इतना ही नहीं, आवेदक की ओर से इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि वह वास्तव में उस दिन घटना स्थल पर मौजूद था, जब यह घटना हुई थी।”

    आवेदक की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि अली को पहले मौकों पर जमानत से इनकार किए जाने के बावजूद जमानत देने के लिए फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है।

    अदालत ने कहा, "यह अदालत यह भी स्पष्ट करना चाहती है कि वर्तमान आदेश आवेदक की जमानत की अस्वीकृति के पिछले आदेशों से प्रभावित हुए बिना इस अदालत के समक्ष आज सामने आए तथ्यों और परिस्थितियों के तहत पारित किया गया है।"

    सितंबर 2021 में एक समन्वय पीठ ने मामले में शाहनवाज और मोहम्मद अय्यूब नामक दो आरोपियों को जमानत दे दी थी। हालांकि, पीठ ने सादिक और इरशाद अली की जमानत याचिका खारिज कर दी।

    आवेदक की ओर से एडवोकेट तनवीर ए. मीर और कार्तिक वेणु पेश हुए।

    एसपीपी अमित प्रसाद एडवोकेट चान्या जेटली, अयोध्या प्रसाद और निनाज़ बलदावाला के साथ राज्य की ओर से पेश हुए।

    केस टाइटल : इरशाद अली बनाम राज्य

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