दिल्ली दंगा: अदालत ने 'असंवेदनशील दृष्टिकोण' अपनाने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, प्रत्येक आरोपी को दो हज़ार रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया
Sharafat
5 Jun 2023 8:19 PM IST

Delhi Riots
दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में दिल्ली पुलिस और विशेष लोक अभियोजक को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में सबूतों के कैलेंडर और पूरक चार्जशीट को समय पर दाखिल करने में विफल रहने पर उनके "असंवेदनशील दृष्टिकोण" के लिए फटकार लगाई और साथ ही जुर्माना लगाते हुए अभियोजन पक्ष को प्रत्येक आरोपी को दो हज़ार रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया।
कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने अभियोजन पक्ष को दस्तावेजों को दायर करने के अपने निर्देशों का पालन करने के लिए आखिरी मौका दिया और मामले की सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। अभियोजन पक्ष को प्रत्येक अभियुक्त को 2000 का भुगतान करने का निर्देश दिया।
“यह फिर से एक परेशान करने वाला परिदृश्य है कि क्या अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधियों के असंवेदनशील दृष्टिकोण के कारण मामले में देरी हो रही है। क्या कैलेंडर ऑफ़ एविडेंस केवल आईओ द्वारा तैयार किया जाना है या आईओ के साथ विशेष पीपी द्वारा ? यह उनके बीच की बात है न कि इस अदालत के हस्तक्षेप की। अदालत ने कहा कि एक-दूसरे पर दोषारोपण करके अभियोजन अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।
दयालपुर थाने में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 147, 148, 149, 380, 454, 427, 436 और 120बी के तहत 2020 की एफआईआर 98 दर्ज की गई थी।
एफआईआर में आरोपी शाह आलम, इरफान, हबीब अहमद, राशिद सैफी, मो. शादान और अजहर, सलीम। इन सभी को मामले में जमानत दे दी गई है।
अदालत ने 20 मार्च को अभियोजन पक्ष को विशिष्ट विवरणों के साथ कैलेंडर ऑफ एविडेंस दाखिल करने का निर्देश दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुरोध के अनुसार उसे पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के लिए भी समय दिया गया था।
हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा न तो पूरक आरोपपत्र और न ही कैलेंडर ऑफ एविडेंस दायर किया गया था।
विशेष लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि दस्तावेज़ तैयार करने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस के किसी भी व्यक्ति ने उनसे संपर्क नहीं किया था और उन्होंने संबंधित एसएचओ और आईओ को सूचित किया था।
"यह इन निर्देशों का पालन करने का अंतिम अवसर होगा और मुकदमा पर सुनवाई स्थगित की जाती है, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 2000 / - रुपये के जुर्माने का भुगतान किया जाए। आदेश की प्रति पुलिस कमिश्नर को भेजी जाए। अदालत के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और सुनवाई की अगली तारीख तक जुर्माने का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा है।