दिल्ली एलजी, केंद्र राज्यों के मंत्रियों की विदेश यात्राओं के लिए स्वीकृति की आवश्यकता को चुनौती देने वाली याचिका का जवाब देने में विफल, हाईकोर्ट ने अंतिम अवसर दिया

Brij Nandan

23 Jan 2023 9:33 AM GMT

  • दिल्ली एलजी, केंद्र राज्यों के मंत्रियों की विदेश यात्राओं के लिए स्वीकृति की आवश्यकता को चुनौती देने वाली याचिका का जवाब देने में विफल, हाईकोर्ट ने अंतिम अवसर दिया

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्र सरकार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है, जिसमें राज्य सरकार के मंत्रियों को व्यक्तिगत विदेश यात्राओं के लिए केंद्र से राजनीतिक मंजूरी लेने की आवश्यकता को चुनौती दी गई थी।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने 22 मई को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए, कैबिनेट सचिव, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के माध्यम से एलजी और केंद्र को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।

    कोर्ट ने गहलोत की याचिका पर पिछले साल अगस्त में नोटिस जारी किया था।

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को वर्ल्ड सिटीज समिट (World Cities Summit) में भाग लेने के लिए यात्रा करने की अनुमति देने से एलजी के इनकार के बाद शहर के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर निर्वाचित संवैधानिक पदाधिकारियों को विदेश यात्रा करने के लिए आवश्यक अनुमति के लिए "व्यापक दिशानिर्देश" की मांग की गई थी।

    गहलोत ने प्रस्तुत किया था कि राज्य सरकार के मंत्रियों की व्यक्तिगत विदेश यात्राओं के लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी की आवश्यकता निजता के अधिकार और संवैधानिक कार्यालय की गरिमा का उल्लंघन करती है।

    इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रस्तावित सिंगापुर यात्रा के खिलाफ एलजी की सलाह उनके कार्यालय के अधिकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसे रद्द किया जा सकता है।

    याचिका में यह भी कहा गया है कि आधिकारिक विदेश यात्राओं के लिए मंजूरी को प्रभावी ढंग से अस्वीकार करने के लिए प्रतिवादियों की ओर से देरी का उपयोग अपने आप में एक "मनमाना गैर-प्रयोग" है और इसे उचित दिशानिर्देशों द्वारा दूर किया जाना चाहिए।

    केजरीवाल इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके क्योंकि उन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से यात्रा के लिए मंजूरी नहीं मिली।

    याचिका के अनुसार, सिंगापुर शिखर सम्मेलन सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी डिजाइन में जलवायु परिवर्तन की उभरती चुनौतियों के आलोक में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य शहरी डिजाइन के लिए टिकाऊ और रहने योग्य मॉडल बनाने और लागू करने के लिए नई साझेदारी बनाने के लिए सरकारी नेताओं और उद्योग विशेषज्ञों को एक साथ लाना था।

    याचिका में कहा गया है कि यह निमंत्रण राष्ट्रीय राजधानी के लिए शहरी नियोजन और विकास के लिए एक अवसर था जो जीवन स्तर की उच्च गुणवत्ता के लिए टिकाऊ और अनुकूल हो।

    याचिका के अनुसार, इस प्रकार, मुख्यमंत्री का दौरा दिल्ली के नागरिकों के साथ-साथ देश के हितों के लिए भी महत्वपूर्ण होता।

    याचिका के अनुसार, एलजी ने इस आधार पर इस तरह की मंजूरी को अस्वीकार करने की सलाह दी कि विश्व शहर शिखर सम्मेलन शहर के महापौरों के लिए एक सम्मेलन है और इसलिए, मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए अनुपयुक्त है और किसी भी मामले में, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में शहरी शासन पर विशेष अधिकार नहीं है।

    याचिका के अनुसार, प्रतिवादियों ने मनमाने ढंग से दिल्ली सरकार के विभिन्न मंत्रियों को यात्रा मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए यात्रा मंजूरी पर विवेक का इस्तेमाल किया। याचिका के अनुसार, विवेक के इस तरह के दुरुपयोग का यह पहला उदाहरण नहीं है।

    याचिका में कहा गया है,

    "मुख्यमंत्री को पहले 2019 में कोपेनहेगन में C-40 वर्ल्ड मेयर्स समिट में भाग लेने की अनुमति से वंचित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता, जिनके पास मंत्रिपरिषद में परिवहन का पोर्टफोलियो है, ने भी 'ट्रांसपोर्ट' के निमंत्रण पर लंदन जाने की मंजूरी का अनुरोध किया था। अनुरोध के निष्फल होने तक केंद्र सरकार में संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई। याचिकाकर्ता सीधे तौर पर राज्य के मंत्रियों द्वारा की गई विदेश यात्राओं के लिए मंजूरी की आवश्यकता वाले कठोर और आक्रामक शासन से प्रभावित है। शहरी शासन के दिल्ली मॉडल में एक महत्वपूर्ण हितधारक होने और शहरी डिजाइन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रबंधन करने के लिए, याचिकाकर्ता को यह सुनिश्चित करने में गहरी दिलचस्पी है कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दिखाई दे।"

    केस टाइटल: कैलाश गहलोत बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली एनसीटी और अन्य।


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