दिल्ली हाईकोर्ट ने WIPRO को सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया
Amir Ahmad
13 Oct 2025 11:43 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने उपभोक्ता देखभाल उत्पादों और लाइटिंग व्यवसाय के लिए लोकप्रिय ब्रांड WIPRO को ट्रेड मार्क्स अधिनियम 1999 की धारा 2(1)(zg) के तहत सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया।
जस्टिस तेजस करिया ने अपने आदेश में कहा कि वादी विप्रो एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कम से कम वर्ष 1977 से लगातार और अबाधित रूप से WIPRO चिह्न का उपयोग कर रही है और उसने भारत में पर्याप्त साख और प्रतिष्ठा अर्जित की है।
जज ने आगे कहा,
“वादी ने वित्तीय वर्ष 1994-95 और 2023-24 के बीच प्रचार पर भी एक बड़ी राशि खर्च की, जो 8,800 करोड़ है और इसके परिणामस्वरूप WIPRO ट्रेडमार्क केवल वादी का पर्याय बन गया।”
यह फैसला विप्रो द्वारा अपने ट्रेडमार्क के उल्लंघन को लेकर दायर मुकदमे के बाद आया। विप्रो ने प्रतिवादी द्वारा 'SHIVAM UDHYOG WIPRO WIRE MESH ट्रेडमार्क को वर्ग 06 (सामान्य धातुएं और उनके मिश्र धातु) में रजिस्टर करने के आवेदन को चुनौती दी थी।
विप्रो ने तर्क दिया था कि उसने वैश्विक प्रतिष्ठा बनाई है और उसके ट्रेडमार्क का उपयोग करने वाले विवादित आवेदन से उसके बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन होगा।
सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों ने अपने आवेदन को वापस लेने का आश्वासन दिया बशर्ते विप्रो हर्जाने और लागत के लिए अपनी प्रार्थना पर जोर न दे।
विप्रो की सहमति के बाद प्रतिवादियों ने अपना आवेदन वापस ले लिया और भविष्य में Wipro या किसी भी अन्य भ्रामक रूप से समान ट्रेडमार्क का उपयोग न करने का वचन दिया।

