दिल्ली हाईकोर्ट ने एसीआर मार्क्स, प्रमोशन मेरिट लिस्ट की जानकारी नेवी कमांडर को देने से इनकार करने के सीआईसी के आदेश को बरकरार रखा

Brij Nandan

17 Jan 2023 6:16 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने एसीआर मार्क्स, प्रमोशन मेरिट लिस्ट की जानकारी नेवी कमांडर को देने से इनकार करने के सीआईसी के आदेश को बरकरार रखा

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एसीआर मार्क्स, प्रमोशन मेरिट लिस्ट की जानकारी नेवी कमांडर को देने से इनकार करने के सीआईसी के आदेश को बरकरार रखा है।

    कोर्ट ने कहा कि वार्षिक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (एसीआर) और भारतीय नौसेना के वरिष्ठ कर्मियों से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत देने के उत्तरदायी नहीं है।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने भारतीय नौसेना में एक कमांडर द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन को खारिज करते हुए मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखा। उन्होंने 2014, 2015 और 2016 में कैप्टन पद पर पदोन्नति से इनकार के बाद यह जानकारी मांगी थी।

    जगजीत पाल सिंह विर्क ने 18 अक्टूबर, 2018 को अपने आरटीआई आवेदन में अपने एसीआर मार्क्स और वैल्यू जजमेंट मार्क्स के बारे में जानकारी मांगी थी। उन्होंने प्रमोशन बोर्ड द्वारा तैयार की गई मेरिट लिस्ट की कॉपी और अन्य जानकारी भी मांगी थी।

    भारतीय नौसेना के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) ने यह कहते हुए सूचना देने से इंकार कर दिया कि सशस्त्र बलों में व्यक्तियों की एसीआर की प्रति गोपनीय प्रकृति की है और सेवानिवृत्ति के बाद भी इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती है।

    सीआईसी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए जस्टिस सिंह ने कहा,

    "इस कोर्ट की राय में, वर्तमान याचिका में मांगी गई जानकारी सूचना की प्रकृति के कारण, यानी नौसेना में वरिष्ठ कर्मियों से संबंधित होने के कारण, खुलासा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। सीआईसी के आदेश में किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।“

    CIC के निर्णय को पहले 21 मई, 2019 को रक्षा मंत्रालय के प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा यह देखते हुए बरकरार रखा गया था कि यह सशस्त्र बलों और राष्ट्र के हित में है कि योग्यता सूची की किसी अधिकारी को जानकारी नहीं है क्योंकि अगर योग्यता प्रत्येक पदोन्नति बोर्ड (पीबी) या चयन बोर्ड (एसबी) के बाद सूचियां प्रकट की जाती हैं, जो अधिकारी पीबी में सबसे आखिरी में आता है, उसे पदावनत किया जाएगा क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि उनके लिए पदोन्नत होने की संभावना नहीं है।

    याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि विर्क उसे दिए गए अंकों को जानने का हकदार है क्योंकि उसे पदोन्नत नहीं किया गया था।

    दूसरी ओर, केंद्र सरकार के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष पदोन्नति से इनकार करने के फैसले को पहले ही चुनौती दी थी, जिसने इसे बरकरार रखा है। कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिसंबर 2018 के फैसले को बरकरार रखा है।

    याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी प्रमोशन बोर्ड के विभिन्न पहलुओं, प्रोफाइल के विवरण और मेरिट सूची में विर्क की स्थिति से संबंधित है। उनकी पदोन्नति या मूल्यांकन के संबंध में मांगे गए डेटा में एसीआर और अन्य उम्मीदवारों से संबंधित संवेदनशील जानकारी शामिल हो सकती है, जिन पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "एएफटी और सुप्रीम कोर्ट दोनों आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि समीक्षा पदोन्नति बोर्ड के प्रासंगिक रिकॉर्ड दोनों एएफटी और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा, सीपीआईओ ने स्पष्ट रूप से यह स्टैंड लिया है कि एसीआर की प्रतियां प्रदान नहीं की जा सकती हैं और डीओपीटी ओएम संख्या 10/202016-आईआर के संबंध में सेवानिवृत्ति के बाद केवल आईओ, आरओ और एसआरओ द्वारा दी गई ग्रेडिंग ही प्रदान की जा सकती है।“

    सीपीआईओ के रुख, सीआईसी की टिप्पणियों और एएफटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर विचार करते हुए, अदालत को विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी आधार नहीं मिला।

    केस टाइटल: जगजीत पाल सिंह विर्क बनाम भारत सरकार और अन्य।

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (दिल्ली) 50

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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