दिल्ली हाईकोर्ट ने लीगल न्यूज पोर्टलों को यूट्यूबर गौरव तनेजा के मामले की रिपोर्टिंग करने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज की

Brij Nandan

5 Aug 2022 9:56 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने लीगल न्यूज पोर्टलों को यूट्यूबर गौरव तनेजा के मामले की रिपोर्टिंग करने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज की

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को लीगल न्यूज पोर्टलों को 'फ्लाइंग बीस्ट' के नाम से मशहूर यूट्यूबर गौरव तनेजा (Gaurav Taneja) द्वारा दायर किए गए मुकदमे पर मिंट न्यूजपेपर (Mint News Paper) उनके खिलाफ प्रकाशित आर्टिकल और इसके स्तंभकार शेफाली भट्ट के खिलाफ कथित रूप से मानहानि के मामले में रिपोर्टिंग करने से रोकने वाला एक 'गैग ऑर्डर' पारित करने से इनकार कर दिया।

    जस्टिस अमित बंसल भट्ट की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें तनेजा को उनके द्वारा टैग किए गए ट्वीट को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    भट्ट ने तर्क दिया कि उन्हें तनेजा के अनुयायियों से धमकियां मिल रही हैं क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर अदालत के आदेश के बारे में उन्हें टैग करने की रिपोर्ट पोस्ट की थी।

    इस पर यूट्यूबर के वकील एडवोकेट राघव अवस्थी ने तर्क दिया कि चूंकि न्यायिक कार्यवाही के अपडेट लाइव लॉ और बार एंड बेंच जैसे कानूनी समाचार पोर्टलों द्वारा पोस्ट किए जाते हैं, ऐसे पोर्टलों को भी मुकदमे की कार्यवाही के बारे में कुछ भी पोस्ट करने से रोका जाना चाहिए।

    जस्टिस बंसल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

    "मैं मीडिया के खिलाफ एक गैग आदेश पारित नहीं कर सकता। वे यहां पक्ष नहीं हैं।"

    अवस्थी ने तर्क दिया कि अगर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्वीट पोस्ट करने की अनुमति नहीं है, तो लीगल वेबसाइटों के खिलाफ भी इसी तरह का निर्देश पारित किया जाना चाहिए।

    हालांकि, अदालत ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कानूनी वेबसाइटों के खिलाफ कोई भी प्रतिबंध आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, खासकर जब वे मुकदमे के पक्षकार नहीं हैं।

    यह आदेश तब आया जब अदालत ने तनेजा को उनके द्वारा किए गए ट्वीट्स को हटाने के लिए कहा, विशेष रूप से भट्ट के नाम वाले और टैगिंग, जिन्होंने दावा किया कि तनेजा के अनुयायी उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और हैशटैग कर रहे हैं।

    कोर्ट ने तनेजा को भट्ट का नाम लिए या टैग किए बिना ट्वीट्स की सामग्री को दोबारा पोस्ट करने की स्वतंत्रता दी, यह कहते हुए कि ट्वीट्स टिप्पणियों और रीट्वीट के लिए बंद हो जाएंगे।

    तनेजा की ओर से पेश हुए अवस्थी ने अदालत के समक्ष कहा कि वह उन सभी ट्वीट्स को हटा देंगे जिनमें भट्ट का नाम या उनके द्वारा टैग किया गया है और यह भी कि वह उनका नाम या टैगिंग कोई और पोस्ट नहीं करेंगे।

    आर्टिकल का शीर्षक है "क्या ब्रांडों को घिनौने प्रभावकों का समर्थन करना बंद नहीं करना चाहिए?" तनेजा द्वारा ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट करने के बाद प्रकाशित किया गया, जिसमें उन्हें हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार हवन करते देखा गया था।

    तनेजा ने ट्वीट किया था,

    "हिंदू धर्म एक विज्ञान आधारित जीवन शैली है। 3 दिसंबर 1984 को, भोपाल गैस रिसाव से दो परिवार अप्रभावित रहे। उन्होंने नियमित हवन किया, जो प्रदूषण के लिए एक प्राकृतिक मारक है।"

    इस ट्वीट से सोशल मीडिया में ध्रुवीकरण की बहस छिड़ गई। अभिषेक बक्सी नाम के एक स्तंभकार ने तनेजा के ट्वीट को कुछ ब्रांडों को टैग करके ट्वीट किया और पूछा कि वे उनके साथ क्यों जुड़ रहे हैं।

    बाद में, स्तंभकार शेफाली भट्ट द्वारा लिखे गए मिंट में आर्टिकल प्रकाशित हुआ, जिसमें तनेजा के खिलाफ उनके द्वारा पोस्ट किए गए कुछ वीडियो का हवाला देते हुए दुर्व्यवहार, बाल शोषण आदि के आरोप लगाए गए, जिनमें से एक में उन्हें अपनी बेटी के कान छिदवाते हुए दिखाया गया था।

    27 जुलाई को, कोर्ट ने तनेजा के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी थी, जिसमें कहा गया था कि एक बालिका के कान छिदवाने को बाल शोषण नहीं कहा जा सकता है और बाल शोषण के आरोप गंभीर आरोप हैं जिन्हें उचित देखभाल और सत्यापन के बिना नहीं लगाया जा सकता है।

    कोर्ट ने मिंट को आर्टिकल को हटाने का निर्देश दिया था और लेखक शेफाली भट्ट और संपादक-मुख्य श्रुतिजीत केके को आर्टिकल को प्रसारित करने या प्रकाशित करने से रोक दिया था।

    कोर्ट ने अभिषेक बक्सी को निर्देश दिया था कि वह तनेजा के खिलाफ ट्वीट को हटा दें।

    निषेधाज्ञा के लिए तनेजा की याचिका को जून में दिल्ली कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दावा किया गया था कि आर्टिकल ने प्रायोजकों के साथ उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मानहानिकारक सामग्री से उन्हें पेशेवर नुकसान हो रहा है।

    केस टाइटल: कैरविव्यू (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड एंड अन्य बनाम हिंदुस्तान टाइम्स / टकसाल एंड अन्य।

    Next Story