दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुर्यकस्थ, एचआर हेड को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा
Sharafat
13 Oct 2023 2:12 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों के बाद दर्ज यूएपीए मामले में उन्हें सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस तुषार राव गेडेला ने उनकी 7 दिन की पुलिस रिमांड बरकरार रखी। दोनों वर्तमान में 10 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में हैं, जो अवधि 20 अक्टूबर को समाप्त हो रही है।
अदालत ने आदेश सुनाते हुए कहा,
“ इस अदालत को याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं मिली। तदनुसार, इन्हें खारिज किया जाता है।”
पुरकायस्थ की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि न्यूज़क्लिक के संस्थापक को गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया।
यूएपीए मामले में पुरकायस्थ और अन्य के खिलाफ आरोपों के बारे में अदालत को बताते हुए सिब्बल ने यह भी दावा किया कि उन्हें चीन से 'एक पैसा भी नहीं' मिला।
दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को वास्तव में गिरफ्तारी के आधार के बारे में "सूचित" किया गया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि दोनों को गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया था।
मेहता ने यह भी कहा कि इस मामले में चीन से लगभग 75 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर यह सुनिश्चित किया कि देश की स्थिरता और अखंडता से समझौता किया जाए। उन्होंने कहा कि लगाए गए अपराध बेहद गंभीर हैं।
पुरकायस्थ की ओर से पेशसीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत उनके मुवक्किल के अधिकार का उल्लंघन किया गया है क्योंकि उनके मुवक्किल को न तो उनकी गिरफ्तारी का आधार प्रदान किया गया था और न ही रिमांड आदेश पारित होने के समय उन्हें अपना वकील रखने की अनुमति दी गई थी।
न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर अमित चक्रवर्ती पर ये आरोप तब सामने आए जब 5 अगस्त को प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि ऑनलाइन मीडिया आउटलेट न्यूज़क्लिक को "भारत विरोधी" माहौल बनाने के लिए चीन से धन प्राप्त हुआ था।
इसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा न्यूज़क्लिक से जुड़े पूर्व और वर्तमान पत्रकारों और लेखकों के आवासों पर सिलसिलेवार छापे मारे गए। समाचार पोर्टल द्वारा कल एक बयान जारी किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि उसे एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है और उन अपराधों के सटीक विवरण के बारे में सूचित नहीं किया गया जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया था।