दिल्ली हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को POCSO आरोपी को जमानत देने का गैर-तर्कसंगत आदेश पारित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया

Sharafat

1 Sep 2023 5:36 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को POCSO आरोपी को जमानत देने का गैर-तर्कसंगत आदेश पारित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार (विजिलेंस) को POCSO आरोपी को जमानत देने का "गैर-तर्कसंगत" आदेश पारित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है।

    जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा,

    “इस न्यायालय के रजिस्ट्रार(विजिलेंस) को संबंधित न्यायाधीश से प्रशासनिक पक्ष पर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया है कि गैर-तर्कसंगत आदेश पारित करने के कारणों के बारे में संबंधित माननीय निरीक्षण न्यायाधीश समिति के समक्ष एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट रखी जाएगी।"

    अदालत ने उस व्यक्ति को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिस पर 2021 में 3 साल की बच्ची से बलात्कार का आरोप था।

    जस्टिस बनर्जी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मामले के तथ्यों या गुणों पर कोई राय व्यक्त किए बिना या न्यायिक दिमाग का उपयोग किए बिना आरोपी को "पूरी तरह से यांत्रिक तरीके" से जमानत दी।

    अदालत ने कहा,

    “यह विशेष रूप से वर्तमान मामले में किसी आरोपी को जमानत देने की पूर्व-आवश्यकताओं के खिलाफ है, जब इसमें न केवल आईपीसी की धारा 342/354/354-बी/363 के तहत अपराध शामिल है बल्कि POCSO अधिनियम की धारा 10 भी शामिल है।"

    इसमें कहा गया,

    “इस न्यायालय की राय में विवादित आदेश अनुचित, गूढ़, अस्पष्ट है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित और समय-समय पर देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पालन किए गए कानून के स्थापित प्रस्ताव के खिलाफ है।”

    अदालत ने कहा कि यह न्याय के हित और समग्र समाज के हित में है कि POCSO अधिनियम के तहत कार्यवाही को उचित देखभाल और सावधानी के साथ संभाला जाए, खासकर जब अदालत आरोपी को जमानत पर रिहा करने के लिए एक आवेदन पर विचार कर रही हो।

    अदालत ने कहा कि प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित जमानत शर्तों के अलावा। और दीपक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, POCSO मामलों में जमानत देते समय पीड़ित की उम्र, उम्र का अंतर और पीड़ित और आरोपी के बीच संबंध, अपराध की क्रूरता और उनके निवास के आसपास जैसे कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

    अदालत ने कहा,

    "चूंकि वर्तमान याचिका और टिप्पणियां न्यायिक महत्व की हैं, इसलिए इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से सभी संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को जानकारी और न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए अनुपालन के लिए भेजी जाए।"

    केस टाइटल : एमएस. एन बनाम राज्य और अन्य

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