दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के स्पेनिश और लैटिन अमेरिकी अध्ययन केंद्र के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर मजहर आसिफ की नियुक्ति रद्द की
LiveLaw News Network
30 Sept 2021 9:40 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्पेनिश, पुर्तगाली, इतालवी और लैटिन अमेरिकी अध्ययन केंद्र के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर मजहर आसिफ की नियुक्ति को रद्द की।
न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने केंद्र में प्रोफेसर राजीव सक्सेना द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया गया, जिसमें जेएनयू के फैसले का विरोध किया गया था जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि केंद्र में कोई भी प्रोफेसर इसका अध्यक्ष बनने के योग्य नहीं है।
कोर्ट ने कहा,
"यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि एक केंद्र एक अध्यक्ष के बिना नहीं हो सकता जो उसकी गतिविधियों की निगरानी करता है, लेकिन प्रतिवादी नंबर 2 की नियुक्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। मैंने याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं को देखा है।"
आगे कहा,
"उन्होंने मुख्य रूप से प्रतिवादी नंबर 2 की नियुक्ति को 1966 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए क़ानूनों का उल्लंघन होने को चुनौती दी है। उन्होंने केंद्र के अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति / बने रहने के लिए रिट याचिका में कोई प्रार्थना नहीं मांगी है। वास्तव में उनका प्रार्थना है कि सीएसपीआईएलएएस के अध्यक्ष को 1966 के अधिनियम के 18(2)(सी) (आई) के अनुसार सख्ती से बनाया जाए।"
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि क़ानून 18(2)(c)(I) यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक केंद्र/विभाग के लिए एक अध्यक्ष होना आवश्यक है और अध्यक्ष को केंद्र के भीतर ही प्रोफेसर/वरिष्ठ अध्येता के आधार पर कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त किया जाना आवश्यक है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि क़ानून विश्वविद्यालय को अन्यथा निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए कोई विवेक प्रदान नहीं करता है और विश्वविद्यालय के पास एकमात्र विवेक यह है कि यदि केंद्र में केवल एक प्रोफेसर है, तो एक एसोसिएट प्रोफेसर भी नियुक्त किया जा सकता है।
सेंटर के अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसरों की नियुक्ति के महत्व पर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इसमें कई प्रशासनिक और शैक्षणिक कर्तव्यों की आवश्यकता होती है जिसमें शैक्षणिक मानकों का रखरखाव और केंद्र में शिक्षण, अनुसंधान और परीक्षा आयोजित करना शामिल है जो प्रोफेसरों को सबसे उपयुक्त बनाता है।
अदालत ने कहा,
"इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 1966 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है और यह क़ानून और अध्यादेशों द्वारा शासित है जो प्रकृति में वैधानिक हैं। यह क़ानून का क़ानून 18 है जो CSPILAS सहित स्कूल के तहत आने वाले सभी केंद्र के अध्यक्ष की नियुक्ति को नियंत्रित करता है।"
पूर्वोक्त के मद्देनजर यह देखा गया कि प्रोफेसर आसिफ की सीएसपीआईएलएएस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति संविधि के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वह फारसी अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष हैं।
अदालत ने कहा,
"विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को सीएसपीआईएलएएस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का मतलब यह होगा कि किसी भी केंद्र के प्रोफेसर को किसी अन्य केंद्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसकी अनुमति नहीं है।"
तद्नुसार याचिका का निस्तारण किया गया।
केस का शीर्षक : प्रो. राजीव सक्सेना बनाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एंड अन्य।