दिल्ली हाईकोर्ट ने कैदी अंकित गुर्जर की मौत पर तिहाड़ जेल अधिकारियों, पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

LiveLaw News Network

19 Aug 2021 8:30 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने कैदी अंकित गुर्जर की मौत पर तिहाड़ जेल अधिकारियों, पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

    दिल्ली हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में तिहाड़ जेल के अंदर 29 वर्षीय गैंगस्टर, कैदी अंकित गुर्जर की कथित हत्या के संबंध में दायर याचिका में तिहाड़ जेल अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। याचिका में दिल्ली पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जांच स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

    न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने महानिदेशक (कारागार) को घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज, यानी घटना से पहले, घटना के समय और उसके बाद के सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया।

    अधिवक्ता महमूद प्राचा और अधिवक्ता शारिक निसार के माध्यम से अंकित की मां, बहन और भाई द्वारा दायर याचिका में पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है।

    अंकित गुज्जर 4 अगस्त को तिहाड़ जेल के अंदर मृत पाया गया। उसे सेंट्रल जेल नंबर 3 में बंद किया गया था। घटना के संबंध में डीजीपी ने चार अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया, जिनमें उपाधीक्षक, दो सहायक अधीक्षक और एक वार्डन शामिल हैं।

    अदालत ने निर्देश दिया कि पहले उदाहरण में, प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से महानिदेशक (जेल) के हस्ताक्षर के तहत और प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से संबंधित संयुक्त पुलिस आयुक्त के हस्ताक्षर के तहत स्टेटस रिपोर्ट दर्ज की जाए।

    मामले को 2 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

    याचिका में आरोप लगाया गया है कि अंकित को जेल अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा था और वास्तव में पूर्व नियोजित साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है।

    याचिका में यह भी आरोप लगया गया है कि मृतक के साथ क्रूरता का पता चल रहा है जैसा कि उसकी लाश की तस्वीरों से पता चलता है, इस तथ्य के साथ कि उसे बिना किसी चिकित्सीय देखभाल के एक एकांत कक्ष में मरने के लिए छोड़ दिया गया।

    केस का शीर्षक: गीता एंड अन्य बनाम राज्य एंड अन्य

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