दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत लंबित मुकदमे के जल्दी निपटान के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा

LiveLaw News Network

17 Dec 2021 2:17 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को एक और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में विशेष नामित अदालतों के समक्ष गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत लंबित मामलों में मुकदमे के जल्दी निपटान के लिए उठाए गए कदमों के संकेत की जानकारी दी गई हो।

    न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता गौरव अग्रवाल को 14 फरवरी, 2022 को आगे की सुनवाई के लिए मामले को पोस्ट करते हुए उक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

    अदालत एनआईए के एक मामले में पिछले आठ साल से हिरासत में रहने वाले एक आरोपी मंजर इमाम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह आरोप लगाया गया था कि इंडियन मुजाहिदीन के कुछ सदस्य कथित रूप से भारत में ऐतिहासिक स्थानों को निशाना बनाकर आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। कोर्ट ने 15 सितंबर के आदेश में इस मामले में रजिस्ट्री से जवाब मांगा था।

    आज सुनवाई के दौरान अग्रवाल ने अदालत को अवगत कराया कि हाईकोर्ट ने एक हलफनामा दाखिल किया है।हालांकि कोर्ट ने हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया और इस प्रकार टिप्पणी की,

    "यह एक उचित हलफनामा नहीं है। उनका दावा क्या था कि यूएपीए की जांच एनआईए और स्पेशल सेल दोनों द्वारा की जाती है। चूंकि आपने एनआईए के लिए विशेष अदालत को नामित किया है, इसलिए आपके पास कम काम है जबकि यूएपीए मामलों की जांच विशेष सेल द्वारा की जा रही है। आप एनआईए अदालत को और अधिक नामित करने की आवश्यकता है।"

    इस पर अग्रवाल ने जवाब दिया कि जहां तक ​​जिला जज की अदालत का सवाल है, 12 मामले लंबित हैं और उनमें से 9 में आरोप तय किए गए हैं.

    इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अन्य मामलों की पेंडेंसी एनआईए मामलों को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि जिला न्यायाधीश की अदालत में कुल मामलों की संख्या केवल 262 है, जबकि अन्य अदालतों में 600 मामले हैं।

    हालांकि, उन्होंने बताया कि दूसरी विशेष अदालत (एएसजे 2) के समक्ष पेंडेंसी के संबंध में एक मुद्दा है। उन्होंने न्यायालय को अवगत कराया कि उक्त न्यायालय के समक्ष आरोप तय करने में भी समय लग रहा है।

    "इन सभी मामलों में उन्हें जमानत नहीं मिलती और उनमें से अधिकांश विदेशी नागरिक हैं, इसलिए एक मुकदमे का शीघ्र निपटान वास्तव में अनिवार्य है। अन्य सभी मामलों में भले ही गंभीर हो, एक बार फिज़िकल रूप से गवाहों की जांच के बाद अदालतें जमानत दें, लेकिन गंभीर अपराधों में उन्हें जमानत देना मुश्किल है।"

    अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रत्येक मुकदमे में 4 से 14 तक के कई आरोपी व्यक्ति थे और गवाह 100 से 500 के करीब थे और इसलिए, ट्रायल में काफी लंबा समय लगता है।

    अदालत ने आदेश में जोड़ा,

    "इसके अलावा, अपराध गंभीर होने और कई बार विदेशी नागरिकों को शामिल करने, जमानत आसानी से नहीं दी जाती है और इस प्रकार यह सर्वोपरि है कि यूएपीए के तहत अपराध, चाहे एनआईए या विशेष प्रकोष्ठ द्वारा जांच की जाती है, विशेष नामित अदालतों द्वारा तेजी से विचार किया जाता है, जिनके पास पहले कोई अन्य मामला सूचीबद्ध नहीं है। ताकि मुकदमे में तेजी लाई जा सके।"

    अदालत ने निर्देश दिया,

    "दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा एक और हलफनामा दायर किया जाए जिसमें यूएपीए मामलों में मुकदमे के त्वरित निपटान को कारगर बनाने के लिए उठाए गए कदमों का संकेत दिया गया हो।"

    हालांकि कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मुद्दे पर विचार कर सकता है कि क्या मामलों को अन्य न्यायालयों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है या यदि लंबित मुद्दों से निपटने के लिए अन्य नामित न्यायालयों की स्थापना की जानी है।

    इमाम के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उसे वर्ष 2013 में गिरफ्तार किया गया था, इसलिए याचिका दायर की गई थी ताकि यह निर्देश दिया जा सके कि विशेष एनआईए अदालतों को विशेष रूप से एनआईए द्वारा जांचे गए अनुसूचित अपराधों से निपटना चाहिए ताकि ऐसी अदालतों द्वारा मुकदमे की सुनवाई तेजी से की जा सके।

    विशेष एनआईए अदालतों द्वारा त्वरित सुनवाई के लिए निर्देश मांगने के अलावा, याचिकाकर्ता ने विशेष अदालत को अपने मुकदमे को दिन-प्रतिदिन के आधार पर समाप्त करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की।

    केस का शीर्षक: मन्ज़र इमाम बनाम यूओआई


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