टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता नईम खान की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए से मांगा जवाब

Brij Nandan

2 Feb 2023 6:06 AM GMT

  • टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता नईम खान की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए से मांगा जवाब

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कथित टेरर फंडिंग के यूएपीए मामले में अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा है।

    जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने दिसंबर 2022 में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ खान की अपील पर नोटिस जारी किया।

    अब इस मामले की सुनवाई 23 मार्च को होगी।

    खान पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा कश्मीर घाटी में "अशांति पैदा करने" का आरोप लगाया गया है। उसे 24 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया गया था। खान 14 अगस्त, 2017 से न्यायिक हिरासत में है।

    स्पेशल जज ने पिछले महीने मामले में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (एपीएचसी) कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया था।

    एनआईए ने अदालत को बताया था कि संपत्ति का आंशिक रूप से खान और उसके सहयोगियों का स्वामित्व है।

    एनआईए ने कहा कि राजबाग स्थित कार्यालय का उपयोग विभिन्न विरोध प्रदर्शनों की रणनीति बनाने, सुरक्षा बलों पर पथराव की गतिविधियों के वित्तपोषण, बेरोजगार युवकों की भर्ती करने के लिए गैरकानूनी गतिविधियों के साथ-साथ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया गया था ताकि जम्मू-कश्मीर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़कर अशांति पैदा की जा सके।

    एनआईए के विशेष न्यायाधीश ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आरोप तय करते समय सबूतों और विभिन्न गवाहों के बयानों की विस्तृत जांच की गई। खान की संलिप्तता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करने वाले पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं।

    इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खान के खिलाफ पहले ही आरोप तय किए जा चुके हैं - जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक या खारिज नहीं किया गया है, जज ने कहा था कि अदालत जमानत के स्तर पर सबूतों की फिर से जांच नहीं कर सकती है।

    एनआईए ने गृह मंत्रालय की एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक मुखबिर से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर, यह पता चला कि लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद और हुर्रियत सम्मेलन के सदस्यों सहित विभिन्न अलगाववादी नेता हवाला के माध्यम से फंड जुटा रहे थे और कश्मीर में हिंसा भड़काने की साजिश में भी शामिल था।

    मामले में आरोप लगाया गया है कि सुरक्षा बलों पर पथराव, स्कूलों को व्यवस्थित रूप से जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के माध्यम से कश्मीर घाटी में व्यवधान पैदा करने के लिए एक बड़ी आपराधिक साजिश थी।

    भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 121, 121 ए और 124 ए और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 39 और 40 के तहत मामला दर्ज किया गया है।


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