दिल्ली हाईकोर्ट ने आरटीआई अधिनियम के तहत कॉलेजियम की सिफारिशों से संबंधित सूचना मांगने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा

Brij Nandan

12 April 2023 10:15 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने आरटीआई अधिनियम के तहत कॉलेजियम की सिफारिशों से संबंधित सूचना मांगने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के संबंध में सूचना मांगने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

    इसे एक "महत्वपूर्ण मामला" कहते हुए, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा से उचित निर्देश लेने और एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा क्योंकि आरटीआई आवेदन कॉलेजियम की बैठकों से संबंधित राय और अन्य नोटों से संबंधित हैं।

    अब इस मामले की सुनवाई मई में होगी।

    अदालत तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सवाल उठाया गया था कि क्या कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों से संबंधित जानकारी आरटीआई अधिनियम के तहत दी जा सकती है।

    याचिकाओं में से एक डॉ. विनोद सुराणा द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने 1990 और 1992 के बीच भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने पिता पी.एस. सुराना को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति करने से संबंधित जानकारी मांगी है।

    सुराणा ने सिफारिश से संबंधित पूरे दस्तावेजों, रिकॉर्ड और फाइल नोटिंग की प्रमाणित प्रतियां और सिफारिशों पर आगे नहीं बढ़ने के कारणों को दर्ज करने वाले दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी। सुप्रीम कोर्ट के पीआईओ ने जानकारी देने से इनकार कर दिया।

    सीआईसी ने 31 जनवरी, 2013 को सुराना द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया। चूंकि उन्हें आदेश की सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा विभिन्न आवेदन दायर किए गए थे। अधिकारियों ने कहा कि रिकॉर्ड खो जाने के कारण आदेश की जानकारी नहीं दी गई।

    सुराणा ने तब उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की जिसने 15 मार्च, 2019 को सीआईसी को अपील पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया। सीआईसी ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) का हवाला देते हुए सूचना देने से इनकार करने के फैसले को बरकरार रखा।

    धारा 8(1)(जे) में कहा गया है कि "सूचना जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की निजता पर अवांछित आक्रमण का कारण बनता है, जब तक कि सीपीआईओ या एसपीआईओ या अपीलीय प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि व्यापक जनहित में इस तरह की जानकारी के प्रकटीकरण को प्रकटीकरण से छूट दी जानी चाहिए।

    अन्य दो याचिकाएं एक ऐसे मामले में दायर की गई क्रॉस अपीलें हैं जहां एक दिनेश कुमार मिश्रा ने 2008 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी मांगी थी।

    उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश बृजेश कुमार और एच के सेमा द्वारा दी गई राय के बारे में जानकारी मांगी, जो कभी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्रमशः मुख्य न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। नागालैंड राज्य द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और कॉलेजियम द्वारा भारत सरकार को की गई सिफारिशों के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी।

    सीआईसी ने सीपीआईओ को नागालैंड राज्य द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और कॉलेजियम द्वारा भारत सरकार को की गई सिफारिश के बारे में मिश्रा को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था।

    आदेश से व्यथित होकर, भारत संघ ने CIC के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। मिश्रा ने सूचना प्रदान करने में विफल रहने के लिए भारत संघ के खिलाफ एक और याचिका दायर की।

    फरवरी में याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए, अदालत ने कहा था कि सीपीआईओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने कहा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। .



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