दिल्ली हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड को 'राज्य' घोषित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
LiveLaw News Network
17 Aug 2021 3:25 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड को "राज्य" घोषित करने की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करें।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से इस मामले में एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले की सुनवाई 13 सितंबर को तय की है।
पीठ ने याचिकाकर्ता सम्यक गंगवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान को सुना, जिन्होंने सार्वजनिक और स्थायी कोष में अस्पष्टता पर चिंता व्यक्त की।
एडवोकेट दीवान ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में फंड के दुरुपयोग के आरोप नहीं लगा रहा है. हालांकि भविष्य में भ्रष्टाचार/दुरुपयोग के आरोपों से बचने के लिए याचिका की कल्पना की गई है।
एडवोकेट दीवान इस बात पर प्रकाश डाला कि PM CARES फंड एक संवैधानिक पदाधिकारी के नाम से चलता है जो संविधान में निहित सिद्धांतों से बच नहीं सकता है और न ही वह संविधान से बाहर अनुबंध कर सकता है।
एडवोकेट दीवान ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि क्या आप सबसे ऊंचे हैं, कानून सबसे ऊपर है।
उन्होंने कहा कि सभी संवैधानिक पदाधिकारी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। इस प्रकार, उनके लिए "अस्पष्टता का क्षेत्र जो संविधान के प्रकाश को बंद कर देता है" बनाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि एक संवैधानिक पदाधिकारी के संविधानिक कर्तव्यों से बचने का एकमात्र तरीका है कि अपना पद त्याग करके निजी क्षेत्र में काम करने लगे।
इसलिए उन्होंने PM CARES फंड को एक राज्य के रूप में घोषित करने की मांग की। निम्नलिखित के लिए परिणामी निर्देश दिए जाए (i) समय-समय पर फंड की ऑडिट रिपोर्ट का खुलासा करना; (ii) प्राप्त किए गए दान, उसके उपयोग और दान के व्यय पर प्रस्तावों के फंड के तिमाही विवरण का खुलासा करना।
एडवोकेट दीवान ने आगे कहा कि यदि न्यायालय को यह विश्वास नहीं है कि पीएम केयर्स फंड अनुच्छेद 12 के तहत एक राज्य है, तो याचिकाकर्ता निम्नलिखित वैकल्पिक प्रार्थनाओं का अनुदान चाहता है;
(i) केंद्र को व्यापक रूप से प्रचारित करना चाहिए कि PM CARES एक सरकारी स्वामित्व वाली निधि नहीं है।
(ii) पीएम केयर्स फंड को अपने नाम/वेबसाइट में "पीएम" का उपयोग करने से रोका जाना चाहिए।
(iii) PM CARES फंड को राज्य के प्रतीक का उपयोग करने से रोका जाना चाहिए।
(iv) PM CARES फंड को अपनी वेबसाइट में डोमेन नाम "gov" का उपयोग करने से रोका जाना चाहिए।
(v) PM CARES फंड को अपने आधिकारिक पते के रूप में PM कार्यालय का उपयोग करने से रोका जाना चाहिए।
(vi) केंद्र को फंड में कोई सचिवीय सहायता नहीं देनी चाहिए।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कहा था कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पीएम केयर्स फंड के ऑडिट का कोई अवसर नहीं है क्योंकि यह एक सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट है।
केस का शीर्षक: सम्यक गंगवाल बनाम सीपीआईओ, पीएमओ