दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नियमों की अधिसूचना जारी की, पब्लिक और मीडिया द्वारा अनधिकृत शेयरिंग और रिकॉर्डिंग पर रोक लगाई

Shahadat

24 Jan 2023 4:46 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नियमों की अधिसूचना जारी की, पब्लिक और मीडिया द्वारा अनधिकृत शेयरिंग और रिकॉर्डिंग पर रोक लगाई

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने "अधिक पारदर्शिता, समावेशिता और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने" के लिए 'दिल्ली हाईकोर्ट, 2022 के न्यायालय की कार्यवाही नियमों की स्टीमिंग और रिकॉर्डिंग' को लेकर अधिसूचना जारी की।

    13 जनवरी को आधिकारिक सर्कुलर में नियमों की अधिसूचना जारी की गई। इन्हें लाइव स्ट्रीमिंग और कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को सक्षम करने के लिए बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए पेश किया गया।

    लाइव स्ट्रीमिंग को "लाइव टेलीविज़न लिंक, वेबकास्ट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से ऑडियो-वीडियो प्रसारण के रूप में परिभाषित किया गया, जिससे कोई भी व्यक्ति कार्यवाही को नियमों के तहत अनुमति के अनुसार देख सकता है।"

    नियम हाईकोर्ट और उन सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर लागू होंगे जिन पर इसका पर्यवेक्षण अधिकार क्षेत्र है।

    अधिकृत लोगों के अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित कोई भी व्यक्ति या संस्था, नियमों के अनुसार लाइव स्ट्रीम की गई कार्यवाही या डेटा को रिकॉर्ड, शेयर या प्रसारित नहीं करेगा।

    नियमों कहा गया,

    “यह प्रावधान सभी मैसेजिंग एप्लिकेशन पर भी लागू होगा। इस प्रावधान के विपरीत कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति/संस्था पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। अदालत के पास रिकॉर्डिंग और अभिलेखीय डेटा में विशेष कॉपीराइट होगा।"

    नियमों के अनुसार, रिकॉर्ड डेटा कार्यवाही के संचालन के दौरान रिकॉर्ड किए गए ऑडियो और विज़ुअल डेटा का मतलब है और अदालत द्वारा बनाए रखा जाता है।

    आगे यह कहा गया कि लाइव स्ट्रीम का कोई भी अनधिकृत उपयोग भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और अवमानना ​​कानून सहित कानून के अन्य प्रावधानों के तहत अपराध के रूप में दंडनीय होगा।

    नियमों में कहा गया कि अदालत के पूर्व लिखित प्राधिकरण के बिना लाइव-स्ट्रीम को किसी भी रूप में पुन: प्रस्तुत, प्रसारित, अपलोड, पोस्ट, संशोधित, प्रकाशित या फिर से प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

    यह भी कहा गया कि उनके मूल रूप में अधिकृत रिकॉर्डिंग के उपयोग को "समाचार प्रसारित करने और प्रशिक्षण, शैक्षणिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए" अनुमति दी जा सकती है।

    नियमों में कहा गया,

    "उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए सौंपी गई अधिकृत रिकॉर्डिंग को आगे संपादित या संसाधित नहीं किया जाएगा। इस तरह की रिकॉर्डिंग का उपयोग वाणिज्यिक, प्रचार उद्देश्यों या किसी भी रूप में विज्ञापन के लिए नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति रिकॉर्डिंग के लिए या अदालत द्वारा अधिकृत के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग डिवाइस का उपयोग नहीं करेगा।"

    वैवाहिक, बच्चे को गोद लेने या बच्चे की कस्टडी के मामलों को छोड़कर सभी कार्यवाही अदालत द्वारा लाइव स्ट्रीम की जाएगी; यौन अपराध और महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा से जुड़े मामले; POCSO एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम और प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत मेडिकल टर्मिनेशन के मामले; ऐसे मामले जहां बेंच को लगता है कि स्ट्रीमिंग न्याय के प्रशासन के विपरीत होगी या समुदायों के बीच शत्रुता को भड़काएगी, जिसके परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था का उल्लंघन हो सकता है; सबूत की रिकॉर्डिंग; पार्टियों और उनके वकीलों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संचार; वकीलों और किसी अन्य मामले के बीच गैर-सार्वजनिक चर्चा जिसमें पीठ या चीफ जस्टिस द्वारा विशिष्ट निर्देश जारी किया जाता है।

    यह कहा गया कि किसी व्यक्ति को कार्यवाही को बाधित करने के लिए कम्युनिकेशन डिवाइस या रिकॉर्डिंग डिवाइस का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे गवाह या अन्य प्रतिभागियों को चिंता हो सकती है या किसी ऐसे व्यक्ति को अनुमति नहीं मिल सकती है, जो कार्यवाही के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिभागी नहीं है या सुनवाई जिसके लिए व्यक्ति अन्यथा हकदार नहीं है।

    नियमों में कहा गया,

    "कार्यवाही के दौरान, सभी कर्मी पीठासीन न्यायाधीश के निर्देशों का पालन करेंगे, कोर्ट रूम शिष्टाचार और अनुशासन का पालन करेंगे। निम्नलिखित कार्यों में संलग्न नहीं होंगे- ऑडियो और/या वीडियो रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट लेना या कार्यवाही को रिले करने के लिए मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस का उपयोग करना। उप-नियमों (i) और (ii) का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार अभियोजन चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पीठ कम्युनिकेशन डिवाइस या रिकॉर्डिंग डिवाइस को भी जब्त करने का निर्देश दे सकती है।"

    नियम यह भी कहते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग को कुछ मामलों में अंतिम बहस तक सीमित रखा जा सकता है और मामले की सुनवाई के समय या बाद के किसी भी चरण में आपत्तियां उठाई जा सकती हैं। हालांकि, अंतिम फैसला बेंच का ही होगा।

    यह भी कहा गया कि विशेष मामले में संबंधित पीठ द्वारा जारी विशेष निर्देशों के तहत संग्रहीत डेटा को आमतौर पर कम से कम छह महीने के लिए रखा जाएगा।

    "रिकॉर्डिंग की सामग्री की जांच की जाएगी और आमतौर पर कार्यवाही के समापन के तीन दिनों के भीतर पोस्ट की जाएगी। इसे न्यायालयों की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा या अदालत के निर्देशानुसार ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा।'

    अदालतों में भीड़भाड़ कम करने के लिए नियम कहते हैं कि लाइव स्ट्रीम देखने के लिए लगाए गए कमरे अदालत परिसर के भीतर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

    कोर्ट कैंपस में एंट्री करने के लिए अधिकृत विधि शोधार्थियों, कर्मचारियों, वादियों, शिक्षाविदों और मीडिया कर्मियों को आवश्यक अनुमति या अनुमोदन प्राप्त होने पर इसकी पहुंच प्रदान की जाएगी।

    नियमों में कहा गया,

    "इस/इन कमरों के भीतर कई बेंचों से लाइव स्ट्रीम देखने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। अलग-अलग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।“

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