पंजाब केसरी ने ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाया, दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार को 'केसरी टीवी' मार्क का इस्तेमाल कर न्यूज प्रकाशित करने से रोका

Brij Nandan

20 Feb 2023 2:21 PM IST

  • पंजाब केसरी ने ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाया, दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार को केसरी टीवी मार्क का इस्तेमाल कर न्यूज प्रकाशित करने से रोका

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक स्वतंत्र रिपोर्टर को अगले आदेश तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड में समाचार सेवाएं प्रदान करने के लिए 'केसरी टीवी' मार्क और संबंधित लोगो का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।

    अदालत ने डोमेन नाम 'www.kesaritv.com' को निलंबित करने का भी आदेश दिया।

    ये आदेश पंजाब केसरी अखबार के मालिकों द्वारा दायर एक मुकदमे में पारित किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी ने अपने पक्ष में डोमेन नाम पंजीकृत करवाया है और 'केसरी टीवी' नाम से एक इंटरनेट उपस्थिति दर्ज की थी, जिसका लोगो भ्रामक रूप से अपंजीकृत 'पंजाब केसरी टीवी' के के समान है।

    वादी ने ये भी कहा कि वह पंजीकृत डोमेन नाम 'www.kesari.tv' के माध्यम से 2014 से निर्बाध रूप से 'केसरी टीवी' और 'पंजाब केसरी टीवी' शब्द का इस्तेमाल कर रहा है।

    वाद पर समन और अंतरिम राहत की मांग वाले आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस सी. हरि शंकर ने कहा कि प्रतिवादियों के खिलाफ वादी की ओर से उल्लंघन का एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है और यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी, यहां तक कि जब वह मीडिया समूह के लिए एक स्वतंत्र रिपोर्टर के रूप में काम कर रहा था, अभियोगी द्वारा अर्जित सद्भावना को भुनाने की मांग की और उसके पक्ष में डोमेन नाम पंजीकृत किया।

    यह देखते हुए कि वादी द्वारा उनके मार्क के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति वही है जो प्रतिवादियों द्वारा प्रदान की जाती है, जस्टिस शंकर ने कहा,

    "औसत बुद्धिमत्ता और अपूर्ण स्मरण के एक दर्शक के लिए, प्रतिवादियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को वादी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं या अभियोगी के साथ उक्त सेवाओं को संबद्ध करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को गलत करने की पूरी संभावना है। ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 29 की उप-धाराओं (1) और (2) के अर्थ के भीतर उल्लंघन के समान है और प्रतिवादी 1 द्वारा वादी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के रूप में अपनी सेवाओं को पास करने का एक प्रथम दृष्टया मामला भी बनता है।"

    प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा अंतरिम आदेश पारित करते हुए, अदालत ने कहा कि एक स्पष्ट प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में मौजूद है और सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है।

    केस टाइटल: पंजाब केसरी पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम अजीत सिंह बुलंद और अन्य

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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