दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया विनिवेश प्रक्रिया के खिलाफ भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की चुनौती पर आदेश सुरक्षित रखा
LiveLaw News Network
4 Jan 2022 12:43 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। इसमें एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई है।
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश स्वामी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोनों को बुधवार तक लिखित नोट दाखिल करने का निर्देश दिया।
आदेश गुरुवार छह जनवरी को सुनाया जाएगा।
टाटा समूह एयर इंडिया के लिए विजेता बोलीदाता के रूप में उभरा था। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में एयरलाइन की बिक्री के लिए टाटा संस के साथ 18,000 करोड़ के शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
स्वामी ने आरोप लगाया कि बोली प्रक्रिया मनमानी, भ्रष्ट, जनहित के खिलाफ और टाटा समूह के पक्ष में धांधली की गई।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दूसरी बोली लगाने वाला स्पाइसजेट के मालिक के नेतृत्व वाला एक संघ था। हालांकि, मद्रास हाईकोर्ट में कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही चल रही है। यह बोली लगाने की हकदार नहीं है और इस प्रकार प्रभावी रूप से केवल एक बोलीदाता था।
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि विनिवेश एक नीतिगत निर्णय था जो एयर इंडिया को भारी नुकसान को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।
उन्होंने कहा,
"हम एक दिन और नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते।"
मेहता ने प्रस्तुत किया कि 2017 में निर्णय लिया गया कि जब भी विनिवेश होगा, उस तिथि तक सरकार नुकसान वहन करेगी और उसके बाद बोली लगाने वाले को नुकसान होगा।
उन्होंने कहा,
"इसलिए यह फैसला किसी खास पक्ष की मदद के लिए नहीं लिया गया।"
उन्होंने यह भी बताया कि स्पाइसजेट कभी भी संघ का हिस्सा नहीं था इस प्रकार, इसके खिलाफ कार्यवाही विनिवेश प्रक्रिया के लिए अप्रासंगिक है।
टाटा समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि प्रक्रिया को लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा,
"एयरलाइंस व्यवसाय कठिन है। ये बहुत बड़े लेनदेन हैं। पहले से भुगतान को लेकर ही ग्राहक घबरा रहे हैं कि उन्हें भुगतान किया जाएगा या नहीं। सरकार ने आश्वासन दिया है। सरकारी इसे 2017 से बेचने के लिए संघर्ष कर रही है।"
साल्वे ने आगे बताया कि स्वामी ने भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं लाई।
दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई के बाद पीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
केस शीर्षक: डॉ सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ और अन्य।