दिल्ली हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी सतीश वर्मा की बर्खास्तगी पर रोक लगाने से किया इनकार
Sharafat
26 Sept 2022 8:41 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को गुजरात के आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा की बर्खास्तगी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और केंद्र को बर्खास्तगी के खिलाफ उनकी याचिका पर जवाब देने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया।
जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा,
"हम इस स्तर पर बर्खास्तगी दिनांक 30.08.2022 के आदेश पर रोक लगाने या उस पर रोक लगाने के इच्छुक नहीं हैं।"
सुप्रीम कोर्ट ने 19 सितंबर को वर्मा की बर्खास्तगी के आदेश को एक हफ्ते के लिए टाल दिया था और स्टे को जारी रखने या नहीं करने पर विचार करने के लिए इसे हाईकोर्ट पर छोड़ दिया था। गौरतलब है कि आईपीएस अधिकारी ने 2004 के इशरत जहां मामले की जांच में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) की सहायता की थी।
गृह मंत्रालय ने 30 अगस्त को वर्मा को बर्खास्त कर दिया - उन्हें 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होना था। बर्खास्तगी के कारणों में से एक में "मीडिया से बात करना शामिल है जिसने देश के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया। इशरत जहां मामले की जांच में प्रताड़ना के आरोपों से इनकार करते हुए वर्मा द्वारा मीडिया से बात करने के बाद 2016 में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।
बर्खास्तगी पर रोक लगाने के लिए वर्मा के आवेदन में एक आदेश में हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह विवाद में नहीं है कि वर्मा ने एक समाचार चैनल को "उन पहलुओं से संबंधित साक्षात्कार दिया था जो उस समय उनके कर्तव्यों के दायरे में नहीं थे। "साक्षात्कार उन पहलुओं से भी संबंधित था जो विचाराधीन थे।"
अदालत ने कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड में रखे गए साक्षात्कार के टेप की सामग्री और जांच रिपोर्ट का भी अध्ययन किया है। "हमारा विचार है कि इस स्तर पर दिनांक 30.08.2022 के आदेश को समाप्त करने का हस्तक्षेप नहीं करता है।"
हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर वर्मा बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका में सफल हो जाते हैं, तो वह नियमों के अनुसार अपने सेवानिवृत्ति के सभी परिणामी लाभों के हकदार होंगे।
अदालत ने मामले को 24 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि जांच का मूल रिकॉर्ड पेश किया जाएगा।

