दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ सीसीआई की जांच पर रोक लगाने से इनकार किया

LiveLaw News Network

23 Jun 2021 1:17 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ सीसीआई की जांच पर रोक लगाने से इनकार किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

    न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाशकालीन खंडपीठ सीसीआई की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार करने वाले एकल पीठ के आदेश के खिलाफ व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

    व्हाट्सएप की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा कि वे अवकाश पीठ का रुख कर रहे हैं क्योंकि उन्हें 4 जून को सीसीआई द्वारा जांच के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए नोटिस दिया गया था और जानकारी देने की समय सीमा कल समाप्त हो गई। इस तरह की जानकारी जमा नहीं करने पर व्हाट्सएप पर वैधानिक जुर्माना लगाया जा सकता है।

    एडवोकेट हरीश साल्वे ने प्रस्तुत किया कि सीसीआई को 15 मई से आगे नई निजता नीति के कार्यान्वयन को स्थगित करने के उनके निर्णय के बारे में सूचित करने के बावजूद उन्हें नोटिस दिया गया और आगे कहा कि सीसीआई की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार करने वाले एकल पीठ के आदेश को उनकी चुनौती अभी भी दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष लंबित है।

    कोर्ट ने कहा कि,

    "इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 04.06.2021 को नोटिस जारी करना जांच को आगे बढ़ाने का एक कदम है और यह जांच वर्तमान एलपीए में चुनौती का विषय है।"

    कोर्ट ने कहा कि जांच में आगे के कदमों पर रोक लगाने की मांग करने वाला एक आवेदन पहले से ही मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक अन्य मामले में दायर किया गया है, जिस पर डिवीजन बेंच को नोटिस जारी किया जा चुका है। इसमें डिवीजन बेंच द्वारा 06.05.2021 या उसके बाद कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है और जो पहले से ही 09.07.2021 को आगे के विचार के लिए डिवीजन बेंच (रोस्टर बेंच) के समक्ष सूचीबद्ध है।

    कोर्ट ने दोनों आवेदनों में प्रार्थनाओं के बीच पर्याप्त ओवरलैप को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर सीसीआई के 4 जून को जारी नोटिस पर कोई रोक नहीं लगाने का फैसला किया।

    एडवोकेट साल्वे ने इस तरह की किसी भी कार्रवाई के खिलाफ अदालत से अंतरिम सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि 2021 की नई निजता नीति 2016 की निजता नीति को मौलिक रूप से नहीं बदलती है, लेकिन केवल इसे अपडेट करती है।" व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का उल्लेख करते हुए जो विषय से संबंधित है और संसद के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित है, उन्होंने आगे कहा कि जो भारत सरकार पहले से ही देख रही है, सीसीआई उसमें भी घुसने का प्रयास कर रही है।

    व्हाट्सएप की ओर से पेश अमित सिब्बल ने भी कोर्ट से कहा कि खंडपीठ के समक्ष मामला बेंच की अनुपलब्धता के कारण दो बार स्थगित किया जा चुका है और वर्तमान में 09 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

    भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने तर्क दिया कि अधिनियम के अनुसार आदेश के एक सप्ताह के भीतर जांच पूरी की जानी है और व्हाट्सएप और फेसबुक के पास डिवीजन बेंच के समक्ष जांच पर रोक लगाने के लिए अपील करने के चार अवसर थे, लेकिन अपील नहीं की गई।

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने व्हाट्सएप और फेसबुक के इस तर्क का खंडन करते हुए कहा कि कर्मण्य, चैतन्य रोहिल्ला और सीमा सिंह के मामलों में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पहले से ही निजता के मुद्दे पर विचार व्यक्त कर चुके हैं। लेखी ने प्रस्तुत किया कि ये मामले निजता से संबंधिता है और वहीं सीसीआई वास्तव में प्रतिस्पर्धा के मुद्दे, आर्थिक पहलुओं और संसाधन के रूप में डेटा के उपयोग के पहलू की जांच करता है।

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि जांच के चरण में सूचना प्रस्तुत करने से किसी भी पक्षकार के नुकसान के लिए कोई आदेश नहीं होगा। वास्तव में यह उनके लाभ के लिए काम कर सकता है क्योंकि रिपोर्ट उनके विश्वास-विरोधी मानदंडों का उल्लंघन नहीं कर सकती है।

    फेसबुक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और सीसीआई के समक्ष मुद्दों का ओवरलैपिंग हो रहा है और कहा कि सीसीआई की जांच इसलिए संवैधानिक औचित्य पर आ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश का सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे की जांच कर रहा है तो क्या कोई प्रशासनिक प्राधिकरण इसमें शामिल हो सकता है?"

    एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा कि डिवीजन बेंच के नोटिस के बावजूद मामले में सीसीआई की कार्यवाही 09 जुलाई जब पीठ मामले की सुनवाई करेगी, तक प्रतीक्षा करने के बजाय उच्च न्यायालय की कार्यवाही को बाधित करने के प्रयास के समान है।

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल लेखी ने कहा कि कि व्हाट्सएप आवश्यक रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो किसी भी मामले में 9 जुलाई तक प्रस्तुत नहीं की जाएगी।

    पीठ ने लेखी से पूछा कि क्या वह यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अब से 9 जुलाई तक कानूनी चुनौतियों के लंबित रहने के दौरान सीसीआई कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करेगा।

    लेखी ने पीठ से कहा कि जब तक 9 जुलाई तक रिपोर्ट जमा नहीं हो जाती तब तक के लिए व्हाट्सएप को आवश्यक जानकारी जमा करने का निर्देश दें और अदालत को आश्वासन दिया कि अपीलकर्ताओं के सिर पर कोई खतरा नहीं है। जब रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तभी आगे कोई कदम उठाया जाएगा।

    अदालत ने मामले की मैरिट में जाने से इनकार करते हुए खासकर जब से मामला मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष लंबित है, रोस्टर बेंच के लिए मामले को फिर से अधिसूचित किया।

    कोर्ट के समक्ष प्रस्तुतियों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) जो व्हाट्सएप की नीति को नियंत्रित करने वाले आईटी नियम, 2021 का संचालन करता है, ने व्हाट्सएप को एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि 15 मई, 2021 से आगे व्हाट्सएप को भारतीय उपयोगकर्ताओं कr सूचनात्मक निजता, डेटा सुरक्षा और उपयोगकर्ता की पसंद के मूल्यों का सम्मान करने के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होगा। गोपनीयता नीति में परिवर्तन और इन परिवर्तनों को शुरू करने का तरीका, जिसमें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल हैं, इन महत्वपूर्ण मूल्यों को कमजोर करते हैं और भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि आप निश्चित रूप से जानते हैं, कई भारतीय नागरिक रोजमर्रा की जिंदगी में संवाद करने के लिए व्हाट्सएप पर निर्भर हैं। व्हाट्सएप द्वारा यूरोप में उपयोगकर्ताओं की तुलना में भारतीय उपयोगकर्ताओं पर अनुचित नियम और शर्तों को लागू करना विशेष रूप से भारतीय के खिलाफ भेदभाव है।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



    Next Story