दिल्ली हाईकोर्ट ने बकरीद पर जानवरों के अवैध वध के खिलाफ जारी एडवाइज़री को सख्ती से लागू करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल आदेश देने से इनकार किया

Avanish Pathak

28 Jun 2023 9:12 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने बकरीद पर जानवरों के अवैध वध के खिलाफ जारी एडवाइज़री को सख्ती से लागू करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल आदेश देने से इनकार किया

    Delhi High Court 

    दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 जून को बकरा-ईद के अवसर पर गायों और अन्य जानवरों की अवैध हत्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक सलाह को सख्ती से लागू करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल आदेश पारित करने से बुधवार को इनकार कर दिया।

    जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस मनोज जैन की अवकाश पीठ ने कहा, “अब हम जून में छुट्टियों के आखिरी सप्ताह में हैं। हम इसे स्वीकार करने जा रहे हैं।यह तय करना हमारा विवेक है कि यह अत्यावश्यक है या नहीं।

    याचिकाकर्ता अजय गौतम ने गोहत्या के खिलाफ अपनी लंबित याचिका में मौजूदा आवेदन दायर किया था।

    गौतम ने अपने आवेदन में, दिल्ली सरकार के सचिव-सह-आयुक्त (विकास) द्वारा जारी एडवाइज़री को सख्ती से लागू करने की मांग की, जिसमें कहा गया था कि “यह आशंका है कि बकरीद की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय राजधानी में बहुत सारे अवैध पशु बाजार और अवैध वध शाला दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में खुल सकते हैं।”

    एडवाइज़री में पशु क्रूरता निवारण (स्लाटर हाउस) नियम, 2001 के नियम 3 का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संबंधित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त या लाइसेंस प्राप्त बूचड़खाने को छोड़कर नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी भी जानवर का वध नहीं करेगा।

    इसमें खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के नियम 2.5.1 (ए) का भी उल्लेख किया गया है जो यह प्रावधान करता है कि भोजन के उद्देश्य से ऊंटों का वध नहीं किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया कि दिल्ली कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1994 दिल्ली में गायों के वध पर सख्ती से रोक लगाता है।

    तदनुसार, एडवाइज़री में अधिकारियों से बकरा-ईद त्योहार के दौरान जानवरों की अवैध हत्या को रोकने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए जानवरों के कल्याण से संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए उचित एहतियाती कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

    गौतम ने दिल्ली नगर निगम के उपमहापौर आले मोहम्मद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की भी मांग की। आवेदन के अनुसार, 24 जून को एक साक्षात्कार के दौरान इकबाल ने कहा कि घरों में गाय या जानवरों की बलि के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

    सुनवाई के दौरान, गौतम ने अवकाश पीठ के समक्ष आवेदन को स्थानांतरित करने की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला और दावा किया कि त्योहार के दौरान लगभग 5 लाख गायों की बलि दी जा सकती है और एमसीडी के उप महापौर ने कहा है कि विचाराधीन एडवाइज़री का पालन नहीं किया जाएगा।

    हालांकि, अदालत ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें रोस्टर बेंच के समक्ष नियमित सुनवाई के लिए अदालत के दोबारा खुलने का दो दिन और इंतजार नहीं किया जा सकता।

    अदालत ने कहा, ''इन परिस्थितियों में, हमारी राय में, यह उचित होगा कि मामले की सुनवाई छुट्टी के आखिरी सप्ताह के बजाय 03 जुलाई को रोस्टर बेंच द्वारा की जाए।''

    जैसा कि गौतम ने कहा कि चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली नियमित पीठ ने उन्हें किसी भी तात्कालिकता के मद्देनजर अवकाश पीठ से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी थी, जस्टिस शंकर ने मौखिक रूप से कहा,

    “मौखिक टिप्पणियों का कोई मतलब नहीं है। क्या यह आदेश में परिलक्षित होता है? यह नहीं है। हम छुट्टियों में इसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं.' ऐसा नहीं है कि हम आपके अनुरोध को समझ नहीं पाये। मामला खंडपीठ के समक्ष लंबित है. इसे नियमित बेंच पर जाने दें। हम इसे पहले कार्य दिवस पर सूचीबद्ध कर रहे हैं। हम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते।”

    टाइटल: अजय गौतम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य।

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