दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला द्वारा दर्ज कराई गई बलात्कार की झूठी FIR रद्द की, महिला को दो महीने के लिए ब्लाइंड स्कूल में समाज सेवा करने को कहा

Brij Nandan

1 Aug 2022 7:27 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पक्षों के बीच समझौता डीड दायर करने के बाद एक महिला द्वारा दर्ज की गई बलात्कार (Rape Case) की झूठी की एफआईआर को इस शर्त के अधीन रद्द कर दिया कि वह (महिला) दो महीने के लिए नेत्रहीन स्कूल में समाज सेवा करेगी।

    जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि महिला अपने आचरण में बहुत अनुचित है और आपराधिक न्याय प्रणाली को उसकी सनक और कल्पनाओं के कारण गति में रखा गया था, जिसे बहिष्कृत करने की आवश्यकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "हालांकि, मैं इस तथ्य को नहीं भूल सकता कि प्रतिवादी नंबर 2 अपने परिवार के साथ रह रही है और उसके 4 बच्चे हैं (एक बेटी 12 साल की है और तीन साल की उम्र के तीन बच्चे हैं)।"

    तदनुसार, अदालत ने आईपीसी की धारा 328 और 376 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता को 2 महीने की अवधि के लिए सप्ताह में 5 दिन, 3 घंटे की अवधि के लिए अखिल भारतीय नेत्रहीन परिसंघ (अंधा विद्यालय) में समाज सेवा करने का निर्देश दिया।

    प्राथमिकी के आरोपी ने पक्षों के बीच समझौता होने के बाद प्राथमिकी रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    प्राथमिकी के अनुसार, यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी जिसके बाद वह बेहोश हो गई और उसके बाद याचिकाकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया।

    समझौता डीड के अनुसार, यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता ने कभी भी उसकी इच्छा के विरुद्ध शिकायतकर्ता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए थे और उसका याचिकाकर्ता के साथ धन का विवाद था, जिसके कारण वह परेशान थी और कुछ गलत सलाह और पथभ्रष्ट के तहत, वह एफआईआर दर्ज कराई।

    यह देखते हुए कि प्राथमिकी में आरोप और समझौता डीड पूरी तरह से विपरीत थे, अदालत ने कहा,

    "मेरा विचार है कि प्रतिवादी नंबर 2 का आचरण बहुत अनुचित है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। एक प्रश्न पर, प्रतिवादी नंबर 2 में कहा गया है कि वह मानसिक अवसाद से गुजर रही है, जिसके परिणामस्वरूप गुमराह और गलत सलाह के तहत उसने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।"

    कोर्ट ने प्राथमिकी को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी के परामर्श से शहर के रोहिणी अंचल में 50 पेड़ लगाने का भी निर्देश दिया।

    अदालत ने निर्देश दिया,

    "प्रत्येक पेड़ की नर्सरी की आयु 3 वर्ष होगी और याचिकाकर्ता अपने-अपने आवंटित पेड़ों की 5 वर्षों तक देखभाल करेंगे। राज्य को इस संबंध में प्रत्येक चरण के संबंध में सूचित किया जाएगा। 6 मासिक स्थिति फोटो के साथ रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। उपरोक्त वृक्षारोपण आज से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।"

    केस टाइटल: हिमांशु गोयल बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) एंड अन्य।

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




    Next Story