दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील बहन के खिलाफ भाई की एफआईआर रद्द की, एक महीने के लिए कानूनी सेवा समिति की सहायता करने को कहा

Sharafat

16 Sep 2023 10:33 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील बहन के खिलाफ भाई की एफआईआर रद्द की, एक महीने के लिए कानूनी सेवा समिति की सहायता करने को कहा

    Delhi High Court 

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कानून में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाली अपनी बहन के खिलाफ एक भाई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करते हुए उसे एक महीने के लिए अपनी कानूनी सेवा समिति को सहायता करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस सौरभ बनर्जी ने बहन के साथ-साथ मां के खिलाफ 2019 में दायर मामले को रद्द कर दिया, जिसमें भाई ने उन पर पारिवारिक विवाद के संबंध में दस्तावेजों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया था।

    एफआईआर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 404, 405, 406, 420, 463, 464 और 120बी के तहत दर्ज की गई थी। 25 जुलाई में भाई के साथ समझौता होने के बाद बहन और मां ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की।

    अदालत ने आदेश दिया,

    “ चूंकि याचिकाकर्ताओं में से एक याचिकाकर्ता नंबर 2... ने हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी कानून की डिग्री पूरी की है, इस न्यायालय को लगता है कि यह प्रतिवादी नंबर 2 और बड़े पैमाने पर समाज के हित में होगा यदि 01.11.2023 से 30.11.2023 तक एक महीने के संक्षिप्त कार्यकाल के लिए डीएचसीएलएससी द्वारा किसी भी तरीके से उसकी सेवाओं का उपयोग किया जा सके।"

    जस्टिस बनर्जी ने निर्देश दिया कि आदेश की एक प्रति दिल्ली हाईकोर्ट कानूनी सेवा समिति के सदस्य सचिव को भेजी जाए।

    भाई ने पारिवारिक समझौते की पुष्टि की और कहा कि उसने अपनी मां और बहन के साथ सभी विवादों को स्वेच्छा से सुलझा लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि वह आपराधिक मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और अगर एफआईआर रद्द कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

    बहन ने अदालत को बताया कि हालांकि वह पंजाब में स्थानांतरित हो गई है, लेकिन वह दिल्ली आकर जो भी संभव हो अपनी कानूनी सेवाएं देने को तैयार है। इस पर भाई ने कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में रहने के दौरान अपनी बहन को हर तरह का समर्थन और सहयोग देगा।

    अदालत ने आदेश दिया,

    “ यह न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 के प्रयासों की सराहना करता है। तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है और थाना ज्योति नगर, दिल्ली में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 404/405/406/420/ 463/464/120बी के तहत दर्ज दिनांक 22.03.2019 की एफआईआर और उससे होने वाली सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।"

    याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील कुशांक संधू, सान्या सिंह और अपाली कौशल पेश हुए।

    राज्य की ओर से एएससी संजीव भंडारी पेश हुए।

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