दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सख्त कार्रवाई करने से रोका

Brij Nandan

26 Dec 2022 7:44 AM GMT

  • Delhi High Court

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने निर्देश दिया कि उन्नाव रेप पीड़िता के खिलाफ आरोपी के पति द्वारा दर्ज एफआईआर में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाए, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पीड़िता और उसकी मां ने POCSO अधिनियम के तहत अपराधों को लागू करने के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया था।

    जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने पीड़िता की अग्रिम जमानत याचिका में नोटिस जारी किया और छह सप्ताह के भीतर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।

    अदालत ने इस मामले को 1 मार्च, 2023 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए आदेश दिया,

    "याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने और जब भी आवश्यक हो, सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।"

    अदालत को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता पीड़िता 17 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुई थी और सीआरपीसी की धारा 207 के अनुपालन के लिए मामला 9 जनवरी, 2023 को अगली सूचीबद्ध है।

    एडवोकेट महमूद प्राचा और एडवोकेट जतिन भट्ट के माध्यम से दायर अग्रिम जमानत याचिका में प्रस्तुत किया गया है कि आरोपी महिला के पति ने पीड़िता और उसके परिवार के खिलाफ एक "तुच्छ और तंग करने वाली शिकायत" दर्ज की है, इस आशय का कि उन्होंने पीड़िता की जन्मतिथि का झूठा रिकॉर्ड बनाने के लिए उसके स्कूल से एक जाली ट्रांसफर सर्टिफिकेट जाली प्राप्त की थी।

    याचिका में कहा गया है,

    "एफआईआर, जो इसके चेहरे पर झूठा, परेशान करने वाला और स्पष्ट रूप से प्रेरित है, अपने आप में याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी अपराध, या इसमें शामिल होने का खुलासा नहीं करता है।"

    याचिकाकर्ता पीड़िता की ओर से पेश वकील आर.एच.ए. सिकंदर ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित अग्रिम जमानत याचिका को 16 दिसंबर को वापस ले लिया गया था।

    पीड़िता के साथ 2017 में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथियों ने उस समय बार-बार सामूहिक बलात्कार किया था, जब वह नाबालिग थी।

    सेंगर को उन्नाव जिले के एक गांव माखी के पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से पीड़िता से बलात्कार और उसके पिता की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

    पीड़िता की ट्रांसफर याचिका में सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुकदमे को साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था।

    केस टाइटल: एएस बनाम राज्य

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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