दिल्ली हाईकोर्ट ने समझौते के बाद POCSO मामला रद्द किया, आरोपी के पिता को 10 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करने को कहा

Sharafat

25 Sep 2023 10:02 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने समझौते के बाद POCSO मामला रद्द किया, आरोपी के पिता को 10 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करने को कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने युवा पक्षों के बीच समझौते के बाद POCSO मामले को रद्द करते हुए आरोपी के पिता को राष्ट्रीय राजधानी के 10 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए आर्थोपेडिक डॉक्टरों द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।

    जस्टिस सौरभ बनर्जी ने वर्तमान में इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत आरोपी के पिता से शिक्षकों के लिए मुफ्त चिकित्सा स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए उक्त एसोसिएशन से जुड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन या डॉक्टरों की व्यवस्था करने को कहा।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह न्यायालय याचिकाकर्ता के पिता द्वारा किए गए सराहनीय प्रयास की सराहना करता है क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से 10 सरकारी स्कूलों में मुफ्त जांच करने की नेक सेवाएं प्रदान की हैं।"

    जस्टिस बनर्जी ने 2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354D, 506 और 509 और POCSO अधिनियम की धारा 8 और 12 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।

    अदालत ने कहा कि एफआईआर पार्टियों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच कुछ गलतफहमियों और व्यक्तिगत शिकायतों के परिणामस्वरूप दर्ज की गई थी और उनके बीच स्वेच्छा से समझौता हुआ।

    जस्टिस बनर्जी ने कहा कि उक्त परिस्थितियों में एफआईआर को जारी रखना व्यर्थ की कवायद होगी, क्योंकि आरोपी को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है। अदालत ने यह भी कहा कि वह इस तथ्य को ध्यान में रखती है कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में जघन्य अपराध शामिल हैं, जिसमें दोषी पाए जाने पर गंभीर सजा भी शामिल है।

    शिकायतकर्ता ने पुष्टि की कि 16 फरवरी को दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था और उसने अदालत को बताया कि वह आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही नहीं करना चाहती और उसे एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

    अदालत ने कहा,

    “…हालांकि यह अदालत इस बात से अवगत है कि एफआईआर आईपीसी की धारा 354 और धारा 8/12 POCSO अधिनियम के तहत दर्ज की गई है, यह अदालत धारा 482 सीआर के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्तमान एफआईआर को रद्द करने के लिए इच्छुक है। पीसी, विशेष रूप से जब इस न्यायालय की राय में यह न्याय के हित में है और पार्टियों के हित में भी होगा और उनके भविष्य की बेहतरी में भी होगा, क्योंकि इसमें शामिल पक्ष युवा लोग हैं जो अभी भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अपने-अपने भविष्य के करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।”

    आरोपी के पिता ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि और समय पर अधिकतम संख्या में शिक्षकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक दिन तय करने के लिए सभी 10 सरकारी स्कूलों के संबंधित प्रधानाध्यापकों के साथ समन्वय और पालन करेंगे।

    केस टाइटल : रोहन पांडे बनाम एसएचओ पीएस पालम गांव के माध्यम से राज्य और अन्य

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