दिल्ली हाईकोर्ट ने हौज खास स्थित डियर पार्क से हिरणों के स्थानांतरण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया
Shahadat
6 Dec 2023 4:08 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अगले आदेश तक शहर के हौज खास स्थित डियर पार्क से हिरणों के स्थानांतरण (Translocation) पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कानूनी प्रावधानों के अनुपालन के बिना, पार्क से शहर के असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में हिरण सहित लगभग 600 जानवरों के स्थानांतरण के खिलाफ नई दिल्ली नेचर सोसाइटी द्वारा दायर जनहित याचिका में दिशा-निर्देश आदेश पारित किया।
खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी के लिए सूचीबद्ध करते हुए आदेश दिया,
"अगले आदेश तक [डीयर पार्क से] हिरणों के स्थानांतरण पर यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।"
याचिकाकर्ता समाज क्रमशः 70% और 30% के अनुपात में हिरणों के स्थानांतरण के निर्णय को मंजूरी देते समय शर्तों का पालन न करने से व्यथित है।
याचिका के अनुसार, तेंदुओं की आबादी 18 तक बढ़ने के कारण हिरणों को असोला अभयारण्य में स्थानांतरित करने की मांग की गई। यह मांग इस आधार पर की गई कि वहां शिकार के आधार को पूरक करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में सियार, बंदर, नील गाय, लकड़बग्घा, काला हिरण आदि हैं।
याचिका में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को हिरणों के स्थानांतरण के दौरान संबंधित दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
जिन जानवरों को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, उन्हें डियर पार्क क्षेत्र में अनुमति देने और पार्क को बंद न करने का निर्देश भी मांगा गया।
अदालत ने DDA से जवाब मांगा कि डियर पार्क में क्या खामियां हैं, जिसे बंद करने का प्रस्ताव है।
खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा,
“DDA के पास बहुत सारी जमीन है, इतना हरित क्षेत्र है। आप उन्हें [हिरण] समायोजित कर सकते हैं। उन्हें हमारे पर्वतमालाओं में साथ रखा जा सकता है।''
अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि पार्क में कम से कम 50 हिरण रखे जाएं और DDA की ओर से पेश वकील से उक्त पहलू पर उच्चतम स्तर पर बात करने को कहा।
अदालत ने कहा,
“आप उच्चतम स्तर पर बात करते हैं। कम से कम वहां 50 [हिरण] बनाए रखें। आज भी 50 काफी है। कम से कम बच्चे दक्षिण दिल्ली की कॉलोनियों में जाकर कुछ हिरणों को देख सकते हैं।''
इसमें आगे कहा गया,
'अगर DDA इतनी छोटी जगह का रखरखाव नहीं कर सकता तो और कौन रख-रखाव कर सकता है? यह इतना बड़ा संगठन है। यदि आप सोने के पार्क का रखरखाव कर सकते हैं तो आप इसे हमेशा बनाए रख सकते हैं। ऐसा करें... यदि आप इसे 50 की क्षमता पर बनाए रखते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है।
याचिका में कहा गया कि जानवरों के स्थानांतरण की मंजूरी दिशानिर्देशों के उचित अनुपालन के अधीन है, जिसे याचिकाकर्ता सोसायटी के अनुसार, अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया।
सोसायटी के अनुसार, उक्त स्थानांतरण जानवरों के स्वास्थ्य, उम्र और शारीरिक स्थितियों के संबंध में विवेक का प्रयोग किए बिना किया जा रहा है।
याचिका में कहा गया,
“पार्क से सभी जानवरों को स्थानांतरित करने का इरादा स्पष्ट रूप से सीजेडए और आईयूसीएन दिशानिर्देशों का उल्लंघन है, जिनका अनुपालन जानवरों के स्थानांतरण के लिए पूर्व शर्त है। उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार गर्भवती मादाओं या जो नए पैदा हुए हैं, सींग वाले हिरणों का स्थानांतरण और उसमें निर्दिष्ट अन्य कारणों से निषिद्ध है। हालांकि, DDA ने उपरोक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखे बिना जानवरों को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है।”
केस टाइटल: नई दिल्ली नेचरसोसाइटी बनाम निदेशक बागवानी डीडीए और अन्य।