दिल्ली हाईकोर्ट ने कई नौकरी सर्च वेबसाइटों द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया के 'शाइन' ट्रेडमार्क के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश दिए

LiveLaw News Network

17 Jan 2022 3:53 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने हाल ही में कई वेबसाइटों / संस्थाओं द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया के ब्रांड और ट्रेडमार्क 'शाइन', 'शाइन लर्निंग' और वेबसाइट के कॉपीराइट का अनधिकृत रूप से उपयोग के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया है।

    न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कंपनी द्वारा दायर एक याचिका पर आठ वेबसाइटों / संस्थाओं के खिलाफ कंपनी के पंजीकृत ट्रेडमार्क और / या कॉपीराइट का उल्लंघन करने से अंतरिम निषेधाज्ञा पारित किया।

    याचिका में आरोप लगाया गया था कि कई संस्थाएं हिदुस्तान टाइम्स मीडिया ब्रांड का इस्तेमाल करके कथित नौकरी / नौकरी के साक्षात्कार / कैरियर की पेशकश करके लोगों को बेवकूफ बन रही हैं।

    कोर्ट ने डोमेन नेम रजिस्ट्रार को दुष्ट वेबसाइटों द्वारा उपयोग की जाने वाली नाम, ईमेल पता, आईपी पता आदि जैसी और जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया।

    आदेश दिया,

    1. ईमेल सेवा 'जीमेल' के संचालक को दुष्ट प्रतिवादी की ईमेल आईडी की पहचान/प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने और सुनवाई की अगली तारीख तक आक्षेपित ईमेल आईडी को बंद करने का निर्देश दिया।

    2. दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विभिन्न इंटरनेट/दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नकली वेबसाइटों की पहुंच को अवरुद्ध करने के निर्देश देने के लिए एक अधिसूचना जारी की।

    3. साइबर क्राइम सेल और आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस को बदमाश प्रतिवादियों के यूजर्स की जानकारी इकट्ठा करने के निर्देश दिए।

    पृष्ठभूमि

    वादी, एचटी मीडिया प्रिंट मीडिया, रेडियो, इंटरनेट आदि के व्यवसाय में है। वे 'शाइन'/'शाइन डॉट कॉम' ब्रांड नाम के तहत नौकरी चाहने वालों को करियर प्रबंधन सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

    प्रतिवादियों ने वादी की वेबसाइट और डोमेन नेम को कॉपी करने के साथ-साथ वादी के नाम/ट्रेडमार्क/लोगो (लोगो) का अनाधिकृत रूप से उपयोग करने का प्रयास किया है।

    कई उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त करने का दावा करते हुए एचटी मीडिया ने सीपीसी के आदेश 39 नियम 3 के तहत एक तत्काल आवेदन दायर किया।

    सूट ने ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क में वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा और/या कॉपीराइट अधिनियम के तहत वादी की वेबसाइट / डोमेन नेम की सामग्री में इसके कॉपीराइट की मांग की।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    कोर्ट ने नोट किया कि वादी अपने ट्रेडमार्क, डोमेन नेम, लोगो और/या ट्रेड ड्रेस का एक पंजीकृत मालिक है और वादी वेबसाइट/डोमेन नेम की सामग्री में कॉपीराइट धारक है।

    कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी (वेबसाइट) वादी के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। यह "प्रथम दृष्टया स्थापित" किया गया है।

    कोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा आदेश पारित किया।

    कोर्ट ने कहा कि अगर निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया गया तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। सही मालिक होने और वैध हित होने के कारण सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है और प्रतिवादी के खिलाफ।

    केस का शीर्षक: एचटी मीडिया लिमिटेड बनाम पूजा शर्मा एंड अन्य।

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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