क्या जीवन की वास्तविक घटनाओं से प्रेरित फिल्में प्रतिबंधित हो सकती हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने 'फराज' फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की

Shahadat

24 Jan 2023 11:50 AM GMT

  • क्या जीवन की वास्तविक घटनाओं से प्रेरित फिल्में प्रतिबंधित हो सकती हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने फराज फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को फिल्म फराज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग कर रही दो माताओं से पूछा कि क्या वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित फिल्मों पर रोक लगाई जा सकती है।

    फिल्म 03 फरवरी को रिलीज़ होने वाली है। यह फिल्म 1 जुलाई, 2016 को होली आर्टिसन, ढाका, बांग्लादेश में हुए आतंकवादी हमले पर आधारित है। इस हमले में दोनों महिलाओं ने अपनी बेटियों को खो दिया था।

    जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ माताओं की अपील पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने फिल्म की रिलीज के खिलाफ अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। एकल न्यायाधीश ने कहा कि निजता का अधिकार अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत अधिकार है और मृत व्यक्तियों की माताओं या कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा विरासत में नहीं मिलता।

    खंडपीठ ने मंगलवार को फिल्म निर्माता हंसल मेहता और निर्माताओं से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की अपील और आवेदन पर जवाब मांगा। इसने मामले को 01 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

    अदालत ने दोनों महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल से कहा,

    “आपको हमें सूचित करना होगा कि फिल्म की रिलीज पर निषेधाज्ञा मांगने का कानून में आपका क्या अधिकार है। आपको और प्रत्यक्ष होना होगा। यदि हम निषेधाज्ञा नहीं देते हैं तो अपील और वाद अपने आप में निरर्थक हो जाते हैं।”

    अदालत ने यह भी कहा कि भले ही वह एकल न्यायाधीश की टिप्पणियों से असहमत हों, फिर भी वह "पूरी तरह से अलग कारणों" से फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगा सकती।

    जस्टिस मृदुल ने सिब्बल से पूछा,

    "क्या ये फिल्में जो वास्तविक जीवन की घटनाओं को दर्शाती हैं या उनसे प्रेरित हैं, उन पर रोक लगाई जा सकती है।"

    पिछले हफ्ते कोर्ट ने फिल्म निर्माता और प्रोड्यूसर्स को दोनों महिलाओं के साथ बैठकर मामले को सुलझाने की कोशिश करने को कहा था।

    सुनवाई के दौरान, सिब्बल ने अदालत को अवगत कराया कि फिल्म निर्माता और निर्माताओं की ओर से "कुछ खास नहीं कहा गया।" उन्होंने प्रस्तुत किया कि निर्माताओं ने माताओं या उनके वकीलों को फिल्म दिखाने से मना कर दिया।

    पीठ को अवगत कराया गया कि फिल्म निर्माताओं ने एकल न्यायाधीश के समक्ष आश्वासन दिया कि दोनों लड़कियों के नाम का उपयोग नहीं किया जाएगा या उनकी पहचान किसी भी तरह से प्रकट नहीं की जाएगी और वास्तविक तस्वीर या घटना का कोई भी खुलासा भी किया जाएगा।

    सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि उक्त स्थिति के विपरीत फिल्म में "छिपे हुए नामों" का उपयोग किया गया और ऐसे दृश्य हैं, जहां विरोध के दौरान लड़कियों के चेहरे प्रदर्शित किए जाते हैं।

    उन्होंने कहा,

    "हम जो चाह रहे हैं वह यह है कि कृपया इसे इस स्तर पर अलग करें और इसे वास्तविक पात्रों और घटनाओं से दूर करें।"

    उन्होंने कहा,

    “हम वह दूरी चाहते हैं। यदि आप इसे काल्पनिक कहते हैं तो हम कह रहे हैं कि नामों पर इसे थोड़ा और काल्पनिक करें। नहीं तो आप इन बारीक तरीके से नामों का उपयोग करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है? आपने हमें एक साल पहले स्पष्ट रूप से सूचित क्यों नहीं किया?

    दूसरी ओर, फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि जिन नामों पर सवाल उठाया गया है, उन्हें फिल्म में केवल तीन से चार बार इस्तेमाल किया गया। उन्हें इस स्तर पर डब नहीं किया जा सकता, जब फिल्म ने प्रमाणपत्रों को मंजूरी दे दी है और इसके जल्द ही रिलीज होने की उम्मीद है।

    वकील ने कहा,

    “अब नाम बदलने का कोई कारण नहीं है। इन लड़कियों के बारे में कैफे के बाहर एक भी चीज नहीं दिखाई गई। सभी विवरण सार्वजनिक डोमेन और प्रेस में हैं।”

    वकील ने आगे कहा कि इसी घटना पर पहले बंगाली भाषा में फिल्म बनाई गई और बांग्लादेश को छोड़कर हर जगह प्रदर्शित की गई।

    यह भी तर्क दिया गया कि फिल्म फ़राज़ को भारत में और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लंदन फिल्म फेस्टिवल में भी पूर्वावलोकन उद्देश्यों के लिए कई बार प्रदर्शित किया गया, यह कहते हुए कि घटना का विवरण पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि फिल्म के निर्देशकों और निर्माताओं को "वास्तविक आशंका" है कि अगर माताओं या उनके वकीलों को फिल्म का पूर्वावलोकन देखने की अनुमति दी जाती है तो यह खतरनाक मिसाल कायम करेगा।

    पहले, सिब्बल ने तर्क दिया कि फिल्म निर्माताओं ने "पूरी असंवेदनशीलता" के साथ इस मुद्दे पर संपर्क किया, यह कहते हुए कि फिल्म बनाने से पहले उनसे कोई सहमति नहीं ली गई।

    उन्होंने यह भी कहा कि जबकि फिल्म निर्माताओं ने कहा कि उन्होंने फिल्म में डिस्क्लेमर दिया है, जिसमें कहा गया कि यह काल्पनिक काम है, उन्होंने मीडिया को बयान दिया कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है।

    केस टाइटल: रुबा अहमद और अन्य बनाम हंसल मेहता और अन्य।

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