दिल्ली हाईकोर्ट ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान अर्जेंट मामलों की सुनवाई की व्यवस्था के लिए अधिसूचना जारी की

Sharafat

21 May 2022 3:31 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 जून से 1 जुलाई, 2022 तक शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियों, 2022 के दौरान अर्जेंट मामलों की सुनवाई की व्यवस्था को अधिसूचित किया है।

    व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों में है:

    - जस्टिस मनोज कुमार ओहरी और जस्टिस पूनम ए. बंबा: 4 जून से 10 जून

    -जस्टिस ज्योति सिंह और जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता: 11 जून से 17 जून

    -जस्टिस जसमीत सिंह और जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा: 18 जून से 24 जून

    -जस्टिस संजीव नरूला और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा: 25 जून से 1 जुलाई

    जज अविलंब सिविल और क्रिमिनल मामलों और ऐसे अन्य मामलों को सुनने के लिए ऊपर दी गई तारीखों में डिवीजन बेंच में बैठेंगे। न्यायाधीश सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और ऐसे अन्य दिनों में जो वे ठीक समझ सकते हैं, सुबह 10.30 बजे से अदालत में बैठेंगे।

    अधिसूचना में कहा गया,

    "यदि किसी दिन के लिए निर्धारित मामले उस दिन समाप्त नहीं होते हैं तो सिटिंग अगले अगले दिन तक जारी रह सकती है।"

    इसमें कहा गया है, "यदि माननीय न्यायाधीशों में से एक किसी अप्रत्याशित कारण से किसी दिन उपलब्ध नहीं होता है तो अन्य माननीय न्यायाधीश इस शर्त के अधीन अकेले बैठ सकते हैं कि माननीय न्यायाधीश डिवीजन बेंच के मामलों को खारिज नहीं करेंगे।"

    अधिसूचना में यह भी कहा गया है,

    - दीवानी और फौजदारी मामलों के प्रयोजनों के लिए छुट्टी की अवधि के दौरान लिमिटेशन नहीं चलाया जाएगा।

    - सभी वादों, अपीलों, याचिकाओं या अन्य मामलों को तत्काल या तुरंत निपटाए जाने की आवश्यकता हो सकती है, दूसरे शनिवार, चौथे शनिवार, रविवार को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच ड्यूटी पर संयुक्त रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार के पास दायर की जा सकती हैं।

    - सूट, अपील, आवेदन या 'अन्य कार्यवाही, जो फिर से खोलने के दिन दायर की जानी हैं, सोमवार, ~ 7 जून, 2022 से सुबह 10.00 बजे से शनिवार, 2 जुलाई, 2022 शाम 4.00 बजे के बीचपक्षकारों की सुविधा के अनुसार नियमित रूप से स्थापित की जा सकती है।

    अधिसूचना पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




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